इंडियन रीडरशिप सर्वे को लेकर चल रहे विवाद में उस समय नया मोड़ आ गया जब ग्वालियर की अदालत ने आईआरएस 2013 के प्रकाशन पर अगले आदेश तक रोक लगा दी है. ग्वालियर के एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज देवेंद्र पाल सिंह गौर ने मीडिया रिसर्च यूजर कौंसिल (एमआरयूसी) को आदेश दिया कि वह आईआरएस 2013 का प्रकाशन कोर्ट के अगले आदेश तक न करे.
कोर्ट में याचिका भास्कर पब्लिकेशंस एंड एलायड इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड की तरफ से दाखिल किया गया. याचिकाकर्ता की तरफ से आईआरएस 2013 पर प्रतिबंध लगाने की मांग की गई है.
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