देहरादून : पेड न्यूज को चुनाव अपराध की श्रेणी में रखा गया है और इस तरह के मामलों में जुर्माने व दंड के भी सख्त प्रावधान हैं। जिला स्तर की मॉनिटरिंग कमेटी की सिफारिश पर रिटर्निंग अफसर को पेड न्यूज प्रकाशन के 96 घंटे के भीतर प्रत्याशी को नोटिस जारी कर स्पष्टीकरण लेना होगा। लोकसभा चुनाव के दौरान मीडिया में प्रसारित-प्रकाशित होने वाली पेडन्यूज पर मीडिया सर्टिफिकेशन एंड मॉनिटरिंग कमेटी (एमसीएमसी) पैनी नजर रखेगी।
चुनाव आयोग की ओर से जिला व राज्य स्तर पर मॉनिटरिंग कमेटी गठित कर दी गई हैं। ये कमेटियां पेड न्यूज के किसी भी मामले में रिटर्निग आफीसर को सूचित करेंगी, जिसके बाद रिटर्निग आफीसर इस मामले में संबंधित प्रत्याशी को उस पर हुए खर्च को उसके चुनावी खर्च में जोड़ने का नोटिस जारी करेंगे। सचिवालय सभागार में पेड न्यूज के संबंध में आयोजित कार्यशाला के दौरान मुख्य निर्वाचन अधिकारी राधा रतूड़ी ने यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि निष्पक्ष व पारदर्शी निर्वाचन के लिए पेड न्यूज पर चुनाव आयोग ने पैनी नजर बनाने के लिए इन कमेटियों का गठन किया है।