वर्तमान समय में इंटेलिजेंस ब्यूरो (आईबी) तथा राज्य अभिसूचना विभाग द्वारा पूर्णतया राजनैतिक अभिसूचना संकलन किये जाने की प्रक्रिया पर रोक लगाए जाने के सम्बन्ध में आईपीएस अफसर अमिताभ ठाकुर और सामाजिक कार्यकर्ता डॉ नूतन ठाकुर ने इलाहाबाद हाई कोर्ट, लखनऊ बेंच में एक रिट याचिका दायर की है।
याचिका में कहा गया है कि ब्रिटिश शासन के दौरान राजनैतिक गतिविधियों के विषय में अभिसूचना संकलन किया जाता था क्योंकि इन्हें ब्रिटिश हुकूमत के लिए खतरा माना जाता था। स्वाधीनता के बाद यह स्थिति पूरी तरह बदल गयी है। अतः इन अभिसूचना ईकाईओं का, किसी क़ानून व्यवस्था अथवा राष्ट्रीय सुरक्षा आदि से सम्बन्ध नहीं रखने वाले किसी नेता के व्यक्तिगत अथवा राजनैतिक क्रियाकलापों से सम्बंधित अभिसूचनाओं का संकलन गलत है। पूर्णतया राजनैतिक कार्य हेतु अभिसूचना संकलन पर राजकीय धन का व्यय पूरी तरह अनुचित और व्यापक जनहित के विरुद्ध है।
याचीगण ने अभिसूचना इकाईओं को शुद्ध राजनैतिक सूचना संकलन में लगाए जाने की मौजूदा व्यवस्था को तत्काल समाप्त करने हेतु केंद्र और राज्य सरकार को निर्देशित किये जाने की प्रार्थना की है।