लखनऊ। वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी, आईजी कार्मिक तनूजा श्रीवास्तव द्वारा सहकर्मी आईपीएस अधिकारी अमिताभ ठाकुर को मांगी गई सूचना नहीं देने पर उत्तर प्रदेश राज्य सूचना आयोग ने शुक्रवार को 10,000 रुपये का जुर्माना लगाया है। इसके साथ वे आरटीआई एक्ट में तीन बार दण्डित होने वाली देश की संभवतः पहली आईपीएस अधिकारी बन गयी हैं।
श्री ठाकुर ने अपने सेवा सम्बन्धी एक प्रकरण में सूचनाएँ मांगी थी। मुख्य राज्य सूचना आयुक्त रणजीत सिंह पंकज ने सुश्री श्रीवास्तव को बार-बार सूचना प्रदान करने के आदेश दिए लेकिन वे गलत तर्कों के आधार पर आयोग के आदेशों की अवहेलना करती रहीं। अंत में, श्री पंकज ने आईजी सुश्री तनूजा पर सूचना अधिकार अधिनियम की धारा 20 के अंतर्गत जुर्माना लगाया।
सुश्री तनूजा को श्री ठाकुर को उनके स्वयं को जातिविहीन कहे जाने और उनके काव्य संकलन 'आत्मादर्श' के सम्बन्ध में सूचना नहीं देने पर पूर्व में भी दो बार 25,000 हज़ार रुपये का जुर्माना लगाया जा चुका है।
डॉ. नूतन ठाकुर, # 094155-34525