सहारा समूह के चेयरमैन सुब्रत राय को गिरफ्तार करने और अदालत की अवमानना की कार्रवाई शुरू करने की मांग करने वाली सेबी की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट 22 अप्रैल से सुनवाई करेगा. कोर्ट ने इस याचिका पर सुनवाई जल्द शुरू करने की सेबी की अपील मंजूर कर ली है. निवेशकों के 24000 करोड़ रुपये लौटाने के सुप्रीम कोर्ट के आदेश को सुब्रत राय उलझाने में लगे हैं. इसे देखते हुए ही भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड (सेबी) ने यह याचिका दायर कर रखी है.
न्यायाधीश केएस राधाकृष्णन की पीठ ने सुनवाई जल्द शुरू करने की सेबी की अपील पर सहमति जताते हुए सुनवाई की तारीख 22 अप्रैल तय की है. सेबी ने 15 मार्च को दायर अपनी याचिका में सहारा समूह के प्रमोटर सुब्रत राय की गिरफ्तारी की मांग करते हुए उनके देश से बाहर जाने पर रोक लगाने की मांग की थी. समूह के दो निदेशकों अशोक राय चौधरी और रविशंकर दुबे की गिरफ्तारी की भी इसमें मांग की गई है. इससे पहले छह फरवरी को अदालत में सहारा समूह को नोटिस जारी कर अवमानना की कार्रवाई शुरू करने की सेबी की मांग पर अपनी सफाई चार सप्ताह में देने को कहा था. (एजेंसी)