सुप्रीम कोर्ट ने आज सहारा प्रमुख सुब्रत रॉय को सशर्त अंतरिम ज़मानत दे दी। सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार सहारा की ओर से निवेशकों को पैसे लौटाने को लेकर आज एक फार्मूला पेश किया गया। सुप्रीम कोर्ट ने उस पर विचार किया औऱ सहारा समूह को आदेश दिया है कि वह सेबी को 10 हजार करोड़ रूपए दें। पांच हजार करोड़ नगद और पांच हजार करोड़ की बैंक गारंटी के रूप में। कोर्ट ने अपनी टिप्पणी में कहा कि कुल दस हजार करोड़ रुपये जमा होने पर उन्हें जमानत दे दी जाएगी। ऐसे में गुरुवार को सुब्रत रॉय को जमानत मिल सकती है।
निवेशकों के 20 हजार करोड़ की बकाया राशि के भुगतान को लेकर सहारा समूह और सेबी के बीच विवाद चल रहा है जिसके चलते सुब्रत राय 4 मार्च से दिल्ली की तिहाड़ जेल में कैद है।