नैनीताल हाईकोर्ट ने उधमसिंह नगर जिले के ग्राम खइखेड़ा में स्थित करीब 47 एकड़ भूमि को औद्योगिक क्षेत्र घोषित किए जाने के मामले में गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड (गेल) और मेसर्स श्रावंथी एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड को नोटिस जारी किया है. कोर्ट ने यह नोटिस उत्तराखंड की न्यूज एजेंसी एनएनआई की याचिका पर जारी किया है. नोटिस में स्थिति स्पष्ट करने का निर्देश दिया गया है.
एनएनआई की तरफ से दायर याचिका में कहा गया था कि नियमों के विरुद्ध करीब 47 एकड़ भूमि को औद्योगिक क्षेत्र घोषित किया गया. इसके अलावा उत्पादित बिजली का बारह फीसदी बिजली राज्य सरकार को देनी थी, जो नहीं दी जा रही है. इससे राज्य के खजाने को करोड़ों रुपये का नुकसान हो रहा है.
इस याचिका की सुनवाई मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति बारिन घोष एवं न्यायमूर्ति सुधांशु धूलिया की दो सदस्यीय खंडपीठ ने की. सुनवाई में प्रथम दृष्टया आरोपों को सही पाते ही न्यायाधीश द्वय ने दोनों कंपनियों के खिलाफ नोटिस जारी कर जवाब देने को कहा है.













