सहाराश्री सुब्रत राय सहारा मुंबई में एक मामले में आरोपी बनाए गए हैं। उन पर दलित उत्पीड़न, जान से मारने की कोशिश समेत कई आरोप लगाए गए हैं। ये आरोप लगाए हैं एयर इंडिया के होटल कारपोरेशन आफ इंडिया (एचसीआई) के एक पूर्व कर्मचारी ने। संतूर होटल बिक्री के सात साल पुराने मामले में सहारा समूह के कर्ताधर्ता सुब्रत राय सहारा और अन्य सात के खिलाफ शिकायत किए जाने पर अंधेरी स्थित न्यायालय के मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट ने मुंबई की एयरपोर्ट पुलिस को मामला दर्ज करने और आरोपों की जांच कर रिपोर्ट 20 जुलाई तक पेश करने का आदेश दिया है। कोर्ट के आदेशों का पालन करते हुए मंडल कमिश्नर ने सहारा समूह के मालिक सुब्रत राय सहारा, बत्रा हास्पिटेलिटी और सहारा हास्पिटेलिटी लिमिटेड के खिलाफ मुंबई के एयरपोर्ट स्टेशन पर मामला दर्ज कर लिया।
कोर्ट में चल रहे संतूर मामले में उत्पीड़न की शिकायत दर्ज कराने वाले कर्मचारी का नाम है सुरेंद्र गजभीये। होटल संतूर के पूर्व कर्मचारी सुरेंद्र ने आरोप लगाया था कि होटल कारपोरेशन आफ इंडिया, बत्रा हास्पिटेलिटी और सहारा समूह के अधिकारियों ने उसे जाति के आधार पर अपमानित किया और डराया-धमाकाय था। उस समय मौके पर सुब्रत राय उपस्थित नहीं थे लेकिन सुरेंद्र का आरोप है कि यह सब सुब्रत राय सहारा के ही शह पर किया गया। शिकायत में यह भी कहा गया है कि 15 मार्च 2003 को होटल कारपोरेशन आफ इंडिया के आरसी अग्रवाल, सहारा के विजय कुमार और अन्य लोगों ने उसे जान से मारने की धमकी थी क्योंकि वह होटल संतूर को सहारा समूह को बेचे जाने के प्रबंधन के निर्णय का विरोध कर रहा था। होटल कारपोरेशन आफ इंडिया के 677 कर्मियों के नेता सुरेंद्र गजभीये का कहना है कि उसे व अन्य कर्मियों को एचसीआई, सहारा और बत्रा प्रबंधन के लोग जबरन वीआरएस लेने के लिए समय-समय पर डराते-धमकाते रहते थे। ज्ञात हो कि होटलकर्मियों ने मुंबई हाईकोर्ट में याचिका दायर कर संतूर बिक्री मामले की सीबीआई जांच कराने की मांग की थी।
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