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‘सच का सामना-पार्ट 2’ के प्रसारण की अनुमति नहीं

दिल्ली हाईकोर्ट ने स्टार टीवी को विवादास्पद रियलिटी शो ‘सच का सामना’ के दूसरे भाग का प्रसारण करने की अनुमति देने से इंकार कर दिया। न्यायाधीश एस. मुरलीधर ने स्टार टीवी की ओर से दायर याचिका को खारिज कर कार्यक्रम के प्रसारण को प्रतिबंधित करने वाले सरकार के आदेश पर स्टे आर्डर देने से इंकार कर दिया। याचिका में इस कार्यक्रम के आगामी अप्रैल में दूसरे भाग को प्रसारित करने के लिए सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा गत वर्ष 27 नवंबर को लगाए गए प्रतिबंध को हटाने की मांग की गई थी।

दिल्ली हाईकोर्ट ने स्टार टीवी को विवादास्पद रियलिटी शो ‘सच का सामना’ के दूसरे भाग का प्रसारण करने की अनुमति देने से इंकार कर दिया। न्यायाधीश एस. मुरलीधर ने स्टार टीवी की ओर से दायर याचिका को खारिज कर कार्यक्रम के प्रसारण को प्रतिबंधित करने वाले सरकार के आदेश पर स्टे आर्डर देने से इंकार कर दिया। याचिका में इस कार्यक्रम के आगामी अप्रैल में दूसरे भाग को प्रसारित करने के लिए सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा गत वर्ष 27 नवंबर को लगाए गए प्रतिबंध को हटाने की मांग की गई थी।

अदालत ने याचिका खारिज कर कहा कि इस मामले पर मंत्रीमंडल की समिति विचार कर रही है और इसकी सिफारिश आने के बाद ही स्टार टीवी को उसका पक्ष रखने की अनुमति दी जा सकती है। सुनवाई के दौरान सरकारी वकील ने बताया कि मंत्रालय ने विवादित कार्यक्रम के कुछ हिस्से निर्धारित नियमों के विरूद्ध बताते हुए इस पर प्रतिबंध लगाने का फैसला किया था। स्टार टीवी की दलील है कि कार्यक्रम के अगले हिस्से के प्रसारण की तैयारियां पूरी हो चुकी है और इसकी अनुमति न दी गई तो कंपनी को भारी नुकसान होगा। साभार : हिंदुस्तान

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0 Comments

  1. satish pranami

    February 11, 2010 at 7:52 am

    sahi kiya hai. aise program ko to bilkul bhi anumati nahi deni chaiye jo samaj ko jaodne ka nahi balki todne ka kaam karta hai.
    Satish Pranami
    REPORTER, MEERUT

  2. sanjay thakur

    February 12, 2010 at 4:10 pm

    मेरे हिसाब से यह फैसला पुरी तरह से सहीं नहीं है… क्योंकि शायद सबके सामने सच बोलना गलत बात तो नहीं है…हाँ यदि किसी को यह गलत लगता है तो शायद वह दुनिया के सामने अपनी पोल खुलने से डरता है…

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