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दुख-दर्द

ब्लैकमेलर पत्रकार को 3 साल जेल में रहना होगा

: अदालत का फैसला : जुर्माना भी भरना होगा : तलवंडी (पंजाब) की ज्‍यूडिशियल अदालत ने एक व्‍यक्ति को ब्‍लैकमेल करने के आरोप में एक पत्रकार और उसके तीन साथियों को तीन-तीन साल कैद और दो-दो हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है. बताया जाता है कि भटिंडा निवासी सुरिन्‍द्र पाल बंसल के भाई सुभाष कुमार की मौड़ मंडी में रहने वाली अपनी विधवा भाभी पिंकी रानी पत्‍नी स्‍व. सतनाम सिंह से अक्‍सर झगड़ा होता रहता था. इस विवाद को लेकर मौड़ मंडी के एक पत्रकार अविनाश व उसके साथी मनजोत सिंह, जसपाल उर्फ सुशील व जीवन कुमार ने सुरिन्‍द्र पाल को फोन किया. कहा कि तुम्‍हारे तथा तुम्‍हारे भाई के खिलाफ हमारे पास खबर आई है, अगर यह खबर छप गई तो तुम्हारे खानदान की इज्‍जत चली जाएगी.

: अदालत का फैसला : जुर्माना भी भरना होगा : तलवंडी (पंजाब) की ज्‍यूडिशियल अदालत ने एक व्‍यक्ति को ब्‍लैकमेल करने के आरोप में एक पत्रकार और उसके तीन साथियों को तीन-तीन साल कैद और दो-दो हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है. बताया जाता है कि भटिंडा निवासी सुरिन्‍द्र पाल बंसल के भाई सुभाष कुमार की मौड़ मंडी में रहने वाली अपनी विधवा भाभी पिंकी रानी पत्‍नी स्‍व. सतनाम सिंह से अक्‍सर झगड़ा होता रहता था. इस विवाद को लेकर मौड़ मंडी के एक पत्रकार अविनाश व उसके साथी मनजोत सिंह, जसपाल उर्फ सुशील व जीवन कुमार ने सुरिन्‍द्र पाल को फोन किया. कहा कि तुम्‍हारे तथा तुम्‍हारे भाई के खिलाफ हमारे पास खबर आई है, अगर यह खबर छप गई तो तुम्हारे खानदान की इज्‍जत चली जाएगी.

साथ ही यह भी कहा कि इस खबर को प्रकाशित करवाने से रोकना चाहते हो तो 22 सितम्‍बर तक उन्‍हें एक लाख रुपया दे दो. इस पर सुभाष कुमार ने विजिलेंस से संपर्क साधा. इसके बाद एक रणनीति के तहत विजिलेंस विभाग ने सुभाष कुमार को पत्रकार अविनाश के बताए गए स्‍थान पर एक-एक हजार के 55 नोट देकर भेजा. इसके बाद विजिलेंस टीम ने एसएचओ जसपाल सिंह व नायब तहसीलदार कुलदीप सिंह की उपस्थिति में अविनाश और उसके तीनों दोस्‍तों को रंगे हाथ गिरफ्तार करके जेल भेज दिया. चारों के खिलाफ मौड़ थाने में ब्‍लैकमेलिंग की रिपोर्ट दर्ज कराई गई है. इसी मामले में ज्‍यूडिशियल अदालत में चारों के खिलाफ मुकदमा चल रहा था. इसकी सुनवाई करते हुए मजिस्‍ट्रेट ने पत्रकार अविनाश और उसके तीन दोस्‍तों को सजा सुनाई.

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