इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने राहुल गांधी पर निराधार आरोप लगाने के प्रकरण में जिन दो वेबसाइटों को निराधार खबर प्रचारित करने के आरोप में प्रतिबंधित करने के आदेश दिए हैं, उनके नाम www.indybay.org और www.arizona.indymedia.org हैं. अदालत ने सीबीआई निदेशक को आदेश दिया है कि बालाघाट (मध्य प्रदेश) के पूर्व विधायक किशोर सम्रेती और दो वेबसाइटों सहित राहुल गांधी को बदनाम करने में संलिप्त लोगों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर विवेचना करें.
पीठ ने सीबीआई की जांच और उसके द्वारा क्लीनचिट मिलने तक भारत में दोनों वेबसाइटों के प्रसारण पर रोक लगा दी है. इस प्रकरण से संबंधित पूरी खबर आज हिंदुस्तान, लखनऊ में भी प्रकाशित हुई है, जो इस प्रकार है-













यूके.
March 8, 2011 at 7:16 am
किशोर समरीते एकल फर्जी व्यक्ति है, लोगों को ब्लेकमेल करना इसका पेशा है. जबलपुर हाईकोर्ट ने भी इसकी एक मामले में कड़ी खिंचाई की थी और इसे ब्लेकमेलर बताया था. राज्यसभा चुनाव के दौरान मध्यप्रदेश में इसने कांग्रेस पर अपने घर १० लाख रुपये भिजवाने का आरोप लगाया था, जिसे आज तक यह फर्जी व्यक्ति साबित नहीं कर सका है. बालाघाट के लांजी का रहने वाला यह कथित नेता वहाँ के कलेक्टर और एसपी से भी भिड चुका है, मगर इसकी अक्ल अब तक ठिकाने नहीं आई है. शायद अब माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के बाद यह सुधरे, मगर ऐसा लगता नहीं.
bunty
March 8, 2011 at 8:03 am
bach gaye yashwant…