हाईकोर्ट ने लोकपाल बिल ड्राफ्टिंग कमिटी मामले में एटार्नी जनरल को तलब किया

अधिवक्ता अशोक पांडे और सामाजिक कार्यकर्त्री डॉ नूतन ठाकुर के लोकपाल बिल के ड्राफ्टिंग कमिटी से सम्बंधित एक रिट याचिका पर इलाहाबाद उच्च न्यायालय के लखनऊ खंडपीठ ने आज भारत के एटार्नी जनरल को आदेशित किया है कि वे कोर्ट में उपस्थित होकर इस सम्बन्ध में स्थिति स्पष्ट करें. साथ ही कोर्ट ने प्रधान मंत्री कार्यालय, कैंबिनेट सेक्रेटरी तथा विधि व न्याय मंत्रालय को भी नोटिस जारी कर अपना जवाब देने को कहा है.

मी लोर्ड, ये हाथ भी मेरे हैं और ये पॉकेट भी

[caption id="attachment_18456" align="alignleft" width="99"]एडवोकेट अशोक पांडेयएडवोकेट अशोक पांडेय[/caption]: अशोक पांडेय उर्फ गुरुजी उर्फ मस्त कबीरा : “यार गुरु, इस बार ऐसा रिट दायर किया है कि दिल्ली तक हंगामा मच जाएगा. मजा आ गया.” प्रसन्न भाव से उछलते-कूदते अशोक पाण्डेय इस तरह ही बात कहते हुए आपको अक्सर लखनऊ हाई कोर्ट के परिसर में दिख जायेंगे. कोई जरूरी नहीं कि परिणाम वैसा ही हो जैसा वे कह रहे हैं. कई बार तो नतीजा बिलकुल उल्टा ही हो जाता है, जब हंगामा मचने के स्थान पर अशोक जी को फाइन देने का आदेश मिल जाता है.