गलत हेडिंग लगाने का खामियाजा टाइम्स आफ इंडिया को उठाना पड़ा. भाजपा नेता सुधांशु मित्तल टीओआई को ऐसे ही एक प्रकरण में पिछले दिनों कोर्ट में घसीट ले गए. पहले तो न्यायालय ने अंतरिम आदेश जारी कर सुधांशु मित्तल को राहत देते हुए टीओआई से कहा कि अगले आदेश तक सुधांशु से संबंधित कोई खबर टीओआई व टीओआई की वेबसाइट में न प्रकाशित की जाए.
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टीओआई के खिलाफ मित्तल की मूल याचिका ये है
Mr. Sudhanshu Mittal (Plaintiff) VERSUS M/s Bennet Coleman & Co. Ltd. & Ors. (Defendants) : Plaintiff Through : U.C. GUPTA, Advocate New Delhi : IN THE COURT OF SENIOR CIVIL JUDGE DISTRICT – CENTRAL, TIS HAZARI COURTS DELHI – 110054
सुधांशु मित्तल से जुड़ी खबर छापने पर फिलहाल रोक
: कोर्ट ने अगली सुनवाई की तारीख 11 जनवरी तक लगाई रोक : गलत हेडिंग लगाना टीओआई के गले की फांस बना : टीओआई वालों पर भारी पड़े भाजपा नेता : टाइम्स आफ इंडिया जैसा बड़ा ब्रांड भी बड़ी गलती करता है. सुधांशु मित्तल की मानें तो यह गलती नहीं, जानबूझकर की गई गलती थी जिससे उनकी प्रतिष्ठा चौपट हुई. भाजपा नेता सुधांशु मित्तल के ठिकानों पर पिछले दिनों जो छापे पड़े थे, वे छापे आयकर वालों ने डाले थे लेकिन टाइम्स आफ इंडिया में हेडिंग में सीबीआई छापों का जिक्र किया गया. हालांकि खबर पीटीआई की थी लेकिन टीओआई वालों को जाने क्या सपना आया कि उन्होंने हेडिंग में सीबीआई छापे डाल दिए.