नई दिल्ली : दिल्ली हाईकोर्ट ने जी मीडिया हाउस को निर्देश दिया है कि वह न्यूज ब्रॉडकास्टर्स एसोसिएशन द्वारा जारी दिशा-निर्देशों का पालन करे। हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति वीके शाली की खंडपीठ ने यह आदेश सांसद नवीन जिंदल की ओर से दायर मानहानि की याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया। खंडपीठ ने कहा कि न्यूज चैनल किसी भी प्रकार का कार्यक्रम प्रसारित करते हुए इस बात का ध्यान रखे कि वह किसी भी तरह से न्यूज ब्रॉडकास्टर्स एसोसिएशन द्वारा जारी दिशा-निर्देशों का उल्लंघन न करता हो।
सांसद नवीन जिंदल ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। यचिकाकर्ता का कहना था कि लोकसभा चुनाव के दौरान जी न्यूज दुर्भावना पूर्ण उनके खिलाफ आपत्तिजनक व गलत खबरें प्रसारित कर रहा है। जिससे उनकी मानहानि हो रही है और उनकी राजनीतिक छवि को भी नुकसान पहुंच रहा है। जी न्यूज एक मार्च से लेकर अब तक 131 बार उनके खिलाफ खबरों का प्रसारण कर चुका है। जी न्यूज द्वारा खबरों का प्रसारण न्यूज ब्रॉडकास्टर्स एसोसिएशन द्वारा जारी दिशा-निर्देशों का उल्लंघन करती है। लिहाजा, जी न्यूज को उनके खिलाफ टीवी पर खबरें प्रसारित करने से रोका जाए। (जागरण)