कोर्ट ने जी न्‍यूज के मालिक एवं संपादकों की अर्जी खारिज की

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नई दिल्ली : कोल ब्लॉक आवंटन मामले में सांसद नवीन जिंदल से संबंधित खबर प्रसारित न करने की एवज में 100 करोड़ रुपये मांगने के आरोप में फंसे जी न्यूज मालिक सुभाष चंद्रा एवं संपादकों सुधीर चौधरी एवं समीर आहलूवालिया की एक अर्जी को पटियाला हाउस कोर्ट ने मंगलवार को खारिज कर दी। जी न्‍यूज के दोनों संपादकों ने कोर्ट में याचिका दायर करके मांग की थी कि उनके खिलाफ की जाने वाली जांच की निगरानी अदालत द्वारा की जाए।

पटियाला कोर्ट के एसीएमएम मुकेश कुमार ने जी न्यूज संपादकों की अर्जी खारिज करते हुए कहा कि कॉल डिटेल को सुरक्षित रखे जाने की कोई आवश्यकता अदालत को महसूस नहीं हुई है। कोर्ट किसी भी मामले में की जाने वाली जांच को डिक्टेट या डाइवर्ट करने की प्रक्रिया को नहीं अपना सकती। लिहाजा याचिकाकर्ताओं की अर्जी खारिज की जाती है। गौरतलब है कि जी न्यूज संपादकों ने कोर्ट से मांग की थी कि उनके मामले से संबंधित कॉल डिटेल रिकार्ड को अदालत द्वारा संरक्षण में ले लिया जाए और मामले में पुलिस द्वारा की जाने वाली जांच की निगरानी की जाए, क्योंकि उन्हें भय है कि पुलिस कांग्रेस के सांसद नवीन जिंदल के प्रभाव में आकर उनके खिलाफ झूठे साक्ष्य एकत्र कर सकती है।

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