: कोर्ट की अवमानना पर जारी हुआ था एनबीडब्ल्यू : लखनऊ। सुप्रीम कोर्ट के आदेश की अवहेलना के दोषी सहारा इंडिया के प्रमुख सुब्रत राय के खिलाफ जारी नान बेलेबल वारंट (एनबीडब्ल्यू) को तालीम कराने के लिए गुरुवार को लखनऊ की गोमतीनगर पुलिस उनके आवास पर पहुंची, लेकिन सुब्रत राय घर पर नहीं मिले।
एसपी ट्रांसगोमती हबीबुल हसन ने बताया कि लखनऊ के गोमतीनगर में सहारा शहर में सुब्रत राय रहते हैं। पुलिस की टीम सहारा शहर के बाहर ही है। उनके स्टॉफ ने बताया है कि सुब्रत राय इस समय सहारा शहर में नहीं हैं। उनकी लोकेशन का भी अभी कुछ पता नहीं चल पाया है। जानकारी के अनुसार सुब्रत रॉय ने गिरफ्तारी वारंट के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट से अपील की है कि वे चार मार्च को जरूर कोर्ट के समक्ष पेश होंगे।
गौरतलब है कि बुधवार को समन के बावजूद कोर्ट में पेश न होने पर सुप्रीम कोर्ट ने गहरी नाराजगी जताते हुए सहारा समूह के मुखिया सुब्रत राय के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी कर दिया। अदालत ने उन्हें गिरफ्तार कर चार मार्च को सुप्रीम कोर्ट में पेश करने का आदेश दिया है। कोर्ट ने आदेश सहारा के खिलाफ दाखिल सेबी की अवमानना याचिका पर जारी किया। बाजार नियामक सेबी ने निवेशकों के 20,000 करोड़ रुपये वापस करने के सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन न करने का आरोप लगाते हुए सुब्रत राय और सहारा की दो कंपनियों के निदेशकों के खिलाफ अवमानना याचिका दाखिल की है।
20 फरवरी को शीर्ष अदालत ने सहारा प्रमुख व तीन अन्य निदेशकों को 26 फरवरी को निजी तौर पर कोर्ट में पेश होने का आदेश दिया था। बुधवार को मामले की सुनवाई के दौरान न्यायमूर्ति केएस राधाकृष्णन व न्यायमूर्ति जेएस खेहर की पीठ को उनके वकील ने बताया कि सहारा की दो कंपनियों के तीन निदेशक अशोक राय चौधरी, रवि शंकर दुबे व वंदना भार्गव कोर्ट में पेश हुए हैं। मगर सुब्रत राय मां की बीमारी के कारण पेश नहीं हो सके। इन्होंने इस आशय का विज्ञापन भी कई अखबारों में प्रकाशित करवाया है।