नई दिल्ली : एक स्थानीय अदालत ने ज़ी न्यूज़ लिमिटेड की ओर से दायर वह याचिका खारिज कर दी है जिसमें जिंदल स्टील एंड पॉवर लिमिटेड (जेएसपीएल) की ओर से चैनल के खिलाफ दायर मानहानि के मुकदमे पर रोक की मांग की गई थी। अदालत ने याचिका को प्रीमच्योर करार देते हुए खारिज कर दिया।
मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट अशोक कुमार ने भी कहा कि यदि चैनल की अर्जी मान ली जाती है तो शिकायतकर्ता (जेएसपीएल) अदालत को किस तरह यह बताएगा कि ट्रायल की विषयवस्तु एवं मामले की जांच एकसमान है। न्यायाधीश ने कहा कि फाइल पर प्रासंगिक दस्तावेजों के अध्ययन और दोनों वकीलों की दलीलें सुनने के बाद मेरा मानना है कि यह अर्जी समय से पहले ही दायर कर दी गई है। मामले में अब तक तो आरोपी को तलब भी नहीं किया गया है।
उन्होंने कहा कि यदि इस चरण में ही अर्जी मान ली जाती है तो शिकायतकर्ता (जेएसपीएल) अदालत को किस तरह यह बताएगा कि ट्रायल की विषयवस्तु एवं मामले की जांच प्राथमिकी में दर्ज विषयवस्तु की जांच के समान ही है। (एजेंसी)