मुंबई : प्रतिभूति अपीलीय न्यायाधिकरण (सैट)ने तीन करोड़ निवेशकों के 24,000 करोड़ रुपये लौटाने के मामले में सहारा समूह की दो कंपनियों द्वारा सेबी के खिलाफ दायर अपील खारिज कर दी है। सहारा समूह ने अपनी अपील में निवेशकों का धन लौटाने के मामले में न्यायाधिकरण से हस्तक्षेप का आग्रह किया था। समूह ने आरोप लगाया था कि सेबी इस मामले में उसके खिलाफ गलत तरीके से उच्चतम न्यायालय के आदेश का अनुपालन न करने का आरोप लगा रहा है।
न्यायाधिकरण ने अपने निर्णय में कहा कि इस मामले में किसी तरह का और निर्देश उच्चतम न्यायालय द्वारा ही दिया जा सकता है। ऐसे में इस अपील को खारिज किया जाता है। सैट ने कहा कि यह अपील समय से पहले दायर की गई है इसलिए इसे खारिज किया जाता है। सैट ने सहारा समूह की कंपनियों की 27 नवंबर की अपील पर कहा कि सेबी द्वारा दायरा अवमानना याचिका और सहारा समूह की कंपनियों द्वारा 31 अगस्त, 2012 के आदेश के खिलाफ दायर पुनर्रीक्षा याचिका पहले से उच्चतम न्यायालय में लंबित हैं। (एजेंसी)