पणजी : गोवा अपराध शाखा ने महिला सहकर्मी के यौन शोषण के आरोपी तहलका के संस्थापक संपादक तरुण तेजपाल की मुश्किलें बढ़ाते हुए उनके खिलाफ अतिरिक्त आरोप लगाए हैं। अपराध शाखा के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि तेजपाल के खिलाफ दर्ज प्राथमिकी में अब आईपीसी की धारा 341 और 342 जोड़ी गई हैं। ये धारायें किसी को गलत ढंग से बंधक बनाने से जुड़ी है। तेजपाल से पूछताछ कर रहे अधिकारियों ने कहा कि पीडि़ता, गवाहों के बयानों के बाद और होटल के सीसीटीवी फुटेज देखने के बाद तेजपाल के खिलाफ अतिक्ति धाराएं लगाई गई हैं।
दर्ज हैं ये मामले : तेजपाल इस समय पुलिस की हिरासत में हैं। उनपर पहले से ही 354-ए (यौन शोषण, शारीरिक संपर्क, अवांछित व्यवहार एवं स्पष्ट यौन प्रस्ताव या किसी तरह का अवांछित शारीरिक, मौखिक या गैर मौखिक प्रवृति का यौन आचरण), 376 (बलात्कार) और 376 (2) (किसी व्यक्ति द्वारा अपने आधिकारिक पद का फायदा उठाते हुए अपने संरक्षण में रह रही महिला के साथ बलात्कार) के तहत मामले दर्ज हैं।
मामले को लेकर कल तेजपाल की पुलिस हिरासत चार दिन और बढ़ाकर 10 दिसंबर तक कर दी गई। तेजपाल पर नवंबर की शुरुआत में गोवा के एक होटल में अपनी कनिष्ठ महिला सहकर्मी का यौन शोषण करने का आरोप है। गोवा पुलिस ने गत 30 नवंबर को उन्हें गिरफ्तार किया था। (एजेंसी)