पत्रकार तरुण तेजपाल की जमानत अर्जी खारिज

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पणजी : गोवा की एक अदालत ने यौन उत्पीड़न के आरोपी तहलका के प्रधान संपादक तरुण तेजपाल की जमानत अर्जी बुधवार को नामंजूर कर दी। एक महिला पत्रकार से बलात्कार के आरोप में तेजपाल अभी न्यायिक हिरासत में हैं। जिला एवं सत्र न्यायाधीश अनुजा प्रभुदेसाई ने 50 साल के तेजपाल की ओर से दायर जमानत अर्जी खारिज की। तेजपाल को इस मामले में 30 नवंबर 2013 को गिरफ्तार किया गया था।

गिरफ्तारी के बाद से तेजपाल डेढ़ महीने से पुलिस और न्यायिक हिरासत में रह रहे हैं। उनकी जमानत अर्जी पर पिछले कुछ सप्ताह तक बचाव और अभियोजन पक्ष की दलील सुनने के बाद अदालत ने बुधवार को अपना आदेश दिया। न्यायाधीश ने मात्र एक पंक्ति के आदेश में तेजपाल की जमानत अर्जी खारिज कर दी। जमानत अर्जी पर बहस के दौरान तेजपाल के वकील ने कहा था कि जांच एजेंसी को उनकी हिरासत की जरूरत नहीं है, क्योंकि सारे बयान दर्ज किए जा चुके हैं। बहरहाल, सरकारी वकील ने आशंका जतायी कि जमानत पर रिहा किए जाने पर वह गवाहों को प्रभावित कर सकते हैं।

तरुण तेजपाल पर नवंबर 2013 में गोवा के पांच सितारा रिजार्ट में आयोजित थिंकफेस्ट के दौरान महिला सहकर्मी का यौन उत्पीड़न करने का आरोप है। पूर्व महिला पत्रकार ने आरोप लगाया था पिछले साल 7 और 8 नवंबर को गोवा में मैगजीन के एक कार्यक्रम के दौरान तेजपाल ने एक फाइव-स्टार होटल की लिफ्ट में उससे बलात्कार किया। उनके खिलाफ 22 नवंबर को मामला दर्ज किया गया था। वह फिलहाल बंदरगाह शहर वास्को के साडा उप जेल में कैदी संख्या 624 के तौर पर बंद हैं।

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