दैनिक जागरण, हल्द्वानी में अखबार का अवैध प्रकाशन कर रहा है. बिना रजिस्ट्रेशन के यह अखबार देहरादून के रजिस्ट्रेशन नम्बर पर अखबार को प्रकाशित कर रहा है, जो पीआरबी एक्ट के तहत अवैध तथा गैरकानूनी है. इस बात का खुलासा पत्रकार एवं एक्टिविस्ट अयोध्या प्रसाद भारती द्वारा आरएनआई से मांगे एक सूचना से हुआ है. आरएनआई ने जानकारी दी है कि जागरण का उत्तराखंड में केवल देहरादून से रजिस्ट्रेशन है, जबकि हल्द्वानी में केवल प्रिंटिंग यूनिट है.
आरएनआई द्वारा दी गई सूचना से खुलासा हुआ है कि दैनिक जागरण उत्तराखंड में अवैध तरीके से स्वतंत्र तरीके से अखबार का प्रकाशन कर रहा है. इसी तरह के प्रकाशन के मामले में बिहार में हिंदुस्तान अखबार पर मामला चल रहा है. पटना हाई कोर्ट ने इसे गंभीर अपराध मानते हुए मुंगेर के एसपी तथा डीएम को तीन महीने में जांच पूरा करने का निर्देश दिया है. माना जा रहा है कि जागरण के इस फर्जीवाड़े पर जल्द कानूनी कार्रवाई हो सकती है.