चेन्नई। तमिलनाडु सरकार द्वारा दायर अवमानना के एक मामले में कोर्ट ने डीएमके प्रमुख करुणानिधि व तमिल दैनिक मुरासोली के प्रकाशक, मुद्रक एवं संपादक एस सेल्वम को 18 दिसंबर को तलब किया है। इस मामले में करुणानिधि पर श्रम मंत्री एस टी चेल्लापांडियन की मानहानि करने वाला बयान देने और सेलम पर उस बयान को दैनिक के 23 अगस्त के अंक में प्रकाशित करने का आरोप लगाया गया है। सोमवार को यह मामला सुनवाई के लिए आने पर प्रमुख सत्र न्यायाधीश पी कलाईसरन ने दोनों को 18 दिसंबर को अदालत में पेश होने का निर्देश दिया। (एजेंसी)