मुंबई पत्रकार रेपकांड : तीन गवाहों को दुबारा बुलाए जाने की इजाजत

Spread the love

मुंबई : फोटो पत्रकार सामूहिक बलात्कार मामले की सुनवाई कर रही एक सत्र अदालत ने तीन दोषियों के खिलाफ अतिरिक्त अभियोग तय करने के सिलसिले में तीन गवाहों को दोबारा बुलाए जाने और उनसे जिरह की इजाजत की मांग करने वाली बचाव पक्ष की अर्जी स्वीकार कर ली है। अदालत ने पिछले महीने आईपीसी की धारा 376 ई (बलात्कार का अपराध दोहराने को लेकर सजा) के तहत एक अतिरिक्त अभियोग तय किया था, जिसमें  अधिकतम दंड के रूप में मौत की सजा तक हो सकती है।

कासिम बंगाली, विजय जाधव और मोहम्मद सलीम अंसारी को टेलीफोन ऑपरेटर सामूहिक बलात्कार मामले में भी आरोपी हैं, जिसके साथ शक्ति मिल परिसर में फोटो पत्रकार सामूहिक बलात्कार कांड से करीब एक महीने पहले सामूहिक बलात्कार हुआ था। विशेष अभियोजक उज्ज्वल निकम ने बताया कि अदालत ने तीन गवाहों को दोबारा बुलाए जाने की इजाजत दे दी है और उनसे कल जिरह की जाएगी। कल गवाही देने वाले तीनों गवाह पुलिस अधिकारी हैं।

हालांकि शुरुआत में बचाव पक्ष के वकील आरजी गाडगिल ने आरोपी कासिम बंगाली की ओर से पेश होते हुए अर्जी देकर चार गवाहों को दोबारा बुलाए जाने का अनुरोध किया था, पर अदालत ने सिर्फ तीन गवाहों को बुलाए जाने की इजाजत दी। प्रिंसिपल जज शालिनी फांसलकर जोशी ने गाडगिल को कहा कि वह सिर्फ नये आरोपों के बारे में ही गवाहों से जिरह करें। (पंके)

अपने मोबाइल पर भड़ास की खबरें पाएं. इसके लिए Telegram एप्प इंस्टाल कर यहां क्लिक करें : https://t.me/BhadasMedia 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *