यौन उत्पीड़न का आरोपी दूरदर्शन का वरिष्‍ठ अधिकारी हुआ निलंबित

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नई दिल्ली : सरकारी प्रसारक प्रसार भारती ने यौन उत्पीड़न के आरोपी दूरदर्शन के वरिष्ठ अधिकारी को निलंबित कर दिया है। अधिकारी की सहकर्मी ने उनके खिलाफ यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया है। सूत्रों ने बताया कि प्रसार भारती ने अधिकारी के निलंबन का आदेश जारी करते हुए कल वरिष्ठ महिला अधिकारी को कहा कि वह मामले में आगे की कार्रवाई कर सकती हैं। महिला अधिकारी आरोपी से वरिष्ठ हैं।

राष्ट्रीय महिला आयोग की सदस्या चारू डब्ल्यू खन्ना के नेतृत्व में एक दल ने कल प्रसार भारती के शीर्ष अधिकारियों से भेंट कर मामले में जानकारी ली थी। इससे पहले एक कनिष्ठ सहकर्मी द्वारा वरिष्ठ अधिकारी के खिलाफ की गई शिकायत के मामले में दूरदर्शन ने एक जांच समिति गठित की थी। महिला ने अधिकारी पर अभद्र भाषा का प्रयोग करने और अनुचित व्यवहार करने का आरोप लगाया था। जांच समिति की रिपोर्ट आने के बाद अधिकारी को आरोपपत्र देकर जवाब मांगा गया है। इस मामले को सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने भी गंभीरता से लिया है।

प्रसार भारतीय को लिखे गए एक पत्र में मंत्रालय ने कहा है कि जांच समिति का विचार है कि प्रथम दृष्टया यह यौन उत्पीड़न का मामला है। उसने कहा है कि कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन शोषण (निरोध, रोकथाम और निवारण) अधिनियम 2013 में निहित प्रक्रिया के तहत इस मामले में कार्रवाई की जाए। प्रसार भारती के सीईओ जवाहर सरकार ने कहा कि यह प्रशासनिक निर्णय था जिसे सामूहिक रूप से लिया गया है।

उन्होंने कहा कि शुरुआती दिनों में अधिकारी को दूरदर्शन से हटाने और अन्य काम में लगाने का निर्णय लिया गया था। बाद में तमाम पहलुओं पर विचार करने के बाद निर्णय लिया गया कि अधिकारी को निलंबित करना ही उचित होगा। (एजेंसी)

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