नई दिल्ली : सहारा समूह ने शेयर बाजार नियामक सेबी के खिलाफ प्रतिभूति अपीलीय न्यायाधिकरण (सैट) में सोमवार को अपील करते हुए समूह की दो कंपनियों से जुड़े मामले में करीब तीन करोड़ निवेशकों से संबंधित दस्तावेज जमा करने के लिए और मोहलत मांगी। सहारा इंडिया रीयल एस्टेट कारपोरेशन लिमिटेड (एसआईारईसीएल) और सहारा हाउसिंग इनवेस्टमेंट कारपोरेशन लिमिटेड (एसएचआईसीएल) ने सैट से संपर्क किया है।
आम निवेशकों से धन जुटाने संबंधी नियमों का उल्लंघन करने के लिए उच्चतम न्यायालय द्वारा सहारा समूह की इन दोनों कंपनियों को अपने बांड धारकों को सालाना 15 प्रतिशत ब्याज के साथ 24,000 करोड़ रुपए लौटाने का निर्देश दिया गया है। समूह की कंपनियों ने सैट से अपील की है कि वह सेबी को निर्देश जारी कर कंपनियों को मामले से जुड़े दस्तावेज जमा करने के लिए 31 जनवरी तक की मोहलत दिलाए। (एजेंसी)