नई दिल्ली। टेलीविजन कार्यक्रमों के निर्माता सुहेब इलियासी को उस समय बड़ी राहत मिल गई जब दिल्ली हाईकोर्ट ने 12 साल पहले उनकी पत्नी अंजू इलियासी के निधन के कारणों पर नये सिरे से गौर करने हेतु गठित मेडिकल बोर्ड की कार्यवाही पर रोक लगा दी। सुहेब पर दहेज की खातिर पत्नी अंजू की हत्या के आरोप में मुकदमा चल रहा है।
जस्टिस कैलाश गंभीर ने सुहेब इलियासी की याचिका पर सुनवाई के दौरान दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी करते हुए मेडिकल बोर्ड की कार्यवाही पर रोक लगाने का आदेश दिया। अंजू को 11 जनवरी, 2000 को पूर्वी दिल्ली स्थिति अपने घर में कथित रूप से बुरी तरह जख्मी होने के कारण अस्पताल लाया गया था। इलाज के दौरान अंजू की मौत हो गई थी, जिसके बाद उनके परिजनों ने सुहेब पर दहेज हत्या का आरोप लगाते हुए मामला दर्ज करा दिया था।






