: जिला कपूरथला (पंजाब) के सीजेएम की कोर्ट करेगी सुनवाई : मानव अधिकार आयोग का सख्त आदेश है कि पुलिस प्रत्येक आपराधिक मामले में नामजद होने वाले आरोपी का चेहरा छुपाकर रखे और यह आदेश समाचार पक्षों पर भी लागू होता है कि वह आरोपियों का चित्र प्रकाशित न करे। वहीं, दूसरी तरफ आपराधिक मामलों में संलिप्त पाए जाने वाले नाबालिग बच्चों के लिए अलग से एक खास कानून है, जिसके तहत नाबालिग बच्चों का मात्र चेहरा नहीं बल्कि नाम, पता तथा वह सभी जानकारियां छापने पर प्रतिबंध लागू है, जिससे उसकी पहचान उजागर हो।
मगर बीते दिनों भास्कर, जालंधर (पंजाब) ने इस एक्ट का उल्लंघन किया और परिणामस्वरूप जनहित में दायर एक शिकायत ने दैनिक भास्कर प्रबंधन को कटघरे में ला खड़ा किया है। कपूरथला के डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज ने चीफ ज्यूडीशियल मैजिस्ट्रेट (सीजेएम) को आदेश दिया है कि वह भास्कर प्रबंधन के खिलाफ दायर शिकायत पर सुनवाई करे और दोषी पाए जाने पर एक्ट के तहत योग्य दंड दे। मामले की पहली सुनवाई 29 नवंबर 2011 को होगी।








