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फेसबुक मामले में बवाल बढ़ा, चौतरफा दबाव के बाद दस गिरफ्तार

: कपिल सिब्‍बल और अरविंद केजरीवाल ने भी की मुंबई पुलिस की निंदा : मुंबई। फेसबुक पर ठाकरे विरोधी कमेंट डालने वाली लड़की शाहीन ढाडा के चाचा के क्लीनिक पर हमला करने के मामले में महाराष्ट्र पुलिस ने 10 लोगों को गिरफ़्तार कर लिया है। पुलिस सूत्रों ने बताया कि करीब 50 व्यक्तियों से अधिक के खिलाफ एफआईआर की गई है, जिनमें कुछ शिवसैनिक भी शामिल हैं। इस बीच, राज्य के डीजीपी ने संजीव दयाल ने इंस्पेक्टर जनरल (आईजी) स्तर के अधिकारी को इस मामले की जांच करने और जल्द से जल्द रिपोर्ट देने का आदेश दिया है। गृह मंत्रालय के सूत्रों ने बताया है कि मामले की जांच लगभग पूरी हो चुकी है।

: कपिल सिब्‍बल और अरविंद केजरीवाल ने भी की मुंबई पुलिस की निंदा : मुंबई। फेसबुक पर ठाकरे विरोधी कमेंट डालने वाली लड़की शाहीन ढाडा के चाचा के क्लीनिक पर हमला करने के मामले में महाराष्ट्र पुलिस ने 10 लोगों को गिरफ़्तार कर लिया है। पुलिस सूत्रों ने बताया कि करीब 50 व्यक्तियों से अधिक के खिलाफ एफआईआर की गई है, जिनमें कुछ शिवसैनिक भी शामिल हैं। इस बीच, राज्य के डीजीपी ने संजीव दयाल ने इंस्पेक्टर जनरल (आईजी) स्तर के अधिकारी को इस मामले की जांच करने और जल्द से जल्द रिपोर्ट देने का आदेश दिया है। गृह मंत्रालय के सूत्रों ने बताया है कि मामले की जांच लगभग पूरी हो चुकी है।

मुंबई पुलिस ने फेसबुक पर कॉमेंट करने और उसे लाइक करने को लेकर दो लड़कियों को गिरफ्तार कर लिया था। इसके बाद सवाल उठने लगा था कि पुलिस लड़कियों को गिरफ्तार कर सकती है तो फिर ठाणे के पालघर में क्लिनिक पर हमला करने वालों को क्यों नहीं गिरफ्तार किया गया। लड़कियों की गिरफ्तारी को लेकर भी पुलिस पर सवाल उठने लगे थे। प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया के चेयरमैन और सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज मार्केंडेय काटजू ने तीखा विरोध करते हुए मांग की कि लड़कियों की गिरफ्तारी के लिए जिम्मेदार पुलिस ऑफिसरों के खिलाफ तुरंत कार्रवाई की जाए।

चौतरफा विरोध और दबाव बढ़ता देख सोमवार देर रात डीजीपी संजीव दयाल ने पूरे मामले के जांच के आदेश दिए। इसके बाद पुलिस हरकत में आई और अब तक 10 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। पूरे मामले की जांच कोंकण रेंज के स्पेशल आईजी सुखविंदर सिंह को सौंपी गई है। महाराष्ट्र के आईजी (लॉ एंड ऑर्डर) देवेन भारती ने कहा, 'हमने जांच के आदेश दे दिए हैं। अगर और कार्रवाई की ज़रूरत पड़ती है तो जांच टीम इस पर फैसला लेकर हमें एक रिपोर्ट भेजेगी। उसी रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।'

आरोपी शाहीन ढाडा ने कथित तौर से फेसबुक पर लिखा था, 'ठाकरे के दाह संस्कार पर बंद नहीं किया जाना चाहिए था। इज्जत कमाई जाती है, दी नहीं जाती और जबरदस्ती तो कभी नहीं की जा सकती। आज मुंबई इज्जत करने के लिए नहीं बल्कि डर के मारे बंद है।' इसी से गुस्से में आकर एक शिव सैनिक ने शाहीन के ख़िलाफ़ शिकायत की दर्ज कराई थी, जिसके आधार पर उन्हें गिरफ़्तार किया गया था। शाहीन के कॉमेंट को लाइक करने पर रिनी ने को भी गिरफ्तार किया गया था। दोनों लड़कियों के वकील सुधीर गुप्ता ने बताया कि एक स्थानीय शिवसेना नेता की शिकायत के बाद उनके मुवक्किलों को धारा-505(2) (समुदायों के बीच शत्रुता, घृणा या नफरत फैलाने अथवा बढ़ावा देना) के तहत गिरफ्तार किया गया था।

शाहीन और रिनी का कहना है कि उन्होंने फेसबुक अकाउंट को डिलीट कर दिया है। वे किसी की भावना को आहत नहीं करना चाहतीं। इसलिए उन्होंने पूरे मामले पर माफी मांगी है। जब दोनों से पूछा गया कि पुलिस ने गिरफ्तारी के बाद उनको परेशान तो नहीं किया तो उन्होंने कहा कि उन्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाया गया है। इस बीच, शिव सेना की ठाणे विंग के ग्रामीण प्रमुख प्रभाकर राउल ने पुलिस द्वारा ठाकरे विरोधी पोस्ट फेसबुक पर डालने वाली लड़की को गिरफ़्तार किए जाने को सही ठहराया है। उन्होंने यह भी कहा कि बाल ठाकरे के विरुद्ध कोई भी कॉमेंट बरदाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा, 'बालासाहेब ठाकरे हमारे भगवान हैं। कोई शिव सैनिक और मराठी मानुष शांत नहीं रहेगा। पुलिस जानती है कि इस कमेंट के पीछे कौन था। शाहीन की गिरफ़्तारी जायज़ है।'

हालांकि इस गिरफ़्तारी को लेकर महाराष्ट्र पुलिस की कड़ी निंदा की गई है। टेलिकॉम मिनिस्टर कपिल सिब्बल ने कहा कि पुलिस ने इस केस में सही कदम नहीं उठाया और सरकार इस मामले में हस्तक्षेप कर सकती है। सिब्बल ने कहा, 'महाराष्ट्र पुलिस ने कानून को हाथ में लिया है, इस तरह लोगों को गिरफ़्तार करना ग़लत है।' उन्होंने कहा कि आईटी एक्ट के सेक्शन 66 (a) के तहत किसी पर मामला दर्ज कर उसे न्यायिक हिरासत में भेजने का प्रावधान नहीं है और इसे ग़ैर-कानूनी माना जा सकता है। सिब्बल ने कहा कि अगर इसके तहत किसी को गिरफ़्तार किया जाता है तो उसे तत्काल ज़मानत दे देनी चाहिए। उन्होंने यह तक कहा कि कानून लागू करने वाली संस्थाओं को सिखाने की ज़रूरत है कि कानून को कैसे लागू किया जाए ताकि उसका दुरुपयोग न हो।

ऐक्टिविस्ट से राजनीतिज्ञ बने अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट किया है, 'जिन पुलिस अधिकारियों ने उन दोनों लड़कियों को गिरफ़्तार किया है उन्हें तुरंत नौकरी से निकाल दिया जाना चाहिए। कम से कम इतना तो सरकार कर ही सकती है।' किरण बेदी ने भी कहा, 'यह शिकायत ग़लत थी, मैजिस्ट्रेट भी ग़लत था और पुलिस भी उतनी ही ग़लत थी।' इससे पहले प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया के प्रमुख और पूर्व सुप्रीम कोर्ट जज जस्टिस मार्कंडेय काटजू ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री चव्हाण को पुलिसवालों के खिलाफ़ कार्रवाई करने के लिए लेटर लिखा था। अपने लेटर में उन्होंने इस गिरफ़्तारी को शर्मनाक, ग़लत और क्रिमिनल ऐक्ट बताया था। उन्होंने कहा, 'हम सब लोकतंत्र में रहते हैं न कि फासीवादी तानाशाही में। मैं आपसे उन सभी पुलिस कर्मियों को सस्पेंड करने, उन्हें गिरफ़्तार करने, चार्जशीट दायर करने और आपराधिक मुकदमा चलाने का अनुरोध करता हूं जिन्होंने इस गिरफ़्तारी का आदेश दिया और इस आदेश का पालन किया।' (एजेंसियां)

 

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