: 8 मार्च को होगी अगली सुनवाई : नई दिल्ली : पिछले दिनों चर्चा में जी-जिंदल विवाद में कोर्ट ने एक और मामले को संज्ञान में लिया है. जी बिजनेस के हेड समीर आहलूवालिया द्वारा कांग्रेस सासद नवीन जिंदल व अन्य 16 लोगों के खिलाफ दायर मानहानि की शिकायत पर दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने संज्ञान ले लिया है. अदालत ने समीर की याचिका की सुनवाई करते कहा कि इस मामले को भारतीय दंड संहिता की धारा 499 यानी मानहानि के तहत संज्ञान लिया जाता है. महानगर दंडाधिकारी नवीता कुमार बग्गा ने इस मामले की सुनवाई के लिए 8 मार्च की तारीख तय की है.
उल्लेखनीय है कि जिंदल की कंपनी ने समीर आहलूवालिया और सुधीर चौधरी के खिलाफ ब्लैकमेलिंग का मामला दर्ज कराया था, जिसके बाद इन दोनों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था. इस मामले में जी न्यूज के मालिक सुभाष चंद्रा तथा उनके पुत्र पुनीत गोयनका से भी पूछताछ की गई थी. इसी मामले में समीर ने कांग्रेसी सांसद नवीन जिंदल तथा उनकी कंपनी के 16 अधिकारियों के खिलाफ मानहानि का मामला दायर किया था. समीर ने अपनी याचिका में कहा है कि अधिकारियों ने उनके खिलाफ झूठे बयान दिए हैं, जिससे उनकी मानहानि हुई है.






