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स्‍मृति ईरानी की याचिका पर एबीपी न्‍यूज को कोर्ट की नोटिस

 

नई दिल्ली। भाजपा सांसद व अभिनेत्री स्मृति ईरानी द्वारा कांग्रेसी सांसद संजय निरूपम के खिलाफ दायर किए गए मानहानि मामले की सुनवाई गुरुवार को पटियाला हाउस कोर्ट में हुई। अदालत में स्मृति ईरानी की गवाह गार्गी तूली ने अपना बयान दर्ज कराया। इस मामले में संज्ञान लेते हुए अदालत ने एबीपी न्यूज चैनल को नोटिस जारी किया है।

 

नई दिल्ली। भाजपा सांसद व अभिनेत्री स्मृति ईरानी द्वारा कांग्रेसी सांसद संजय निरूपम के खिलाफ दायर किए गए मानहानि मामले की सुनवाई गुरुवार को पटियाला हाउस कोर्ट में हुई। अदालत में स्मृति ईरानी की गवाह गार्गी तूली ने अपना बयान दर्ज कराया। इस मामले में संज्ञान लेते हुए अदालत ने एबीपी न्यूज चैनल को नोटिस जारी किया है।
गवाह गार्गी ने अदालत में अपने बयान में कहा कि कहा कि 20 दिसंबर 2012 को चुनाव नतीजों पर बहस के दौरान एबीपी न्यूज चैनल पर संजय निरूपम स्मृति ईरानी के पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ पर कमेंट किया था। अदालत ने न्यूज चैनल को पूछताछ के लिए समन जारी किया है। अब इस मामले की सुनवाई 19 फरवरी को होगी।
 
गौरतलब है कि स्मृति ईरानी ने कांग्रेस सांसद संजय निरूपम के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर किया है। उन्होंने निरूपम पर उनके खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी करने का आरोप लगाया है। शिकायत पर संज्ञान लेते हुए अदालत ने स्मृति और उनके बयान दर्ज कर लिए हैं।
 
इसके पहले पटियाला हाउस कोर्ट स्थित मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट जय थरेजा ने अपने फैसले में कहा था कि साक्ष्यों के आधार पर धारा 499 के तहत मानहानि व 503 के तहत आरोपी के खिलाफ कार्रवाई करने का ठोस आधार है। अदालत ने कहा कि गवाहों के बयान दर्ज होने के बाद ही निरूपम को समन जारी करने के मुद्दे पर विचार किया जाएगा। (जागरण)
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