इलाहाबाद : इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने इंडिया न्यूज टीवी चैनल के एडिटर इन चीफ दीपक चौरसिया के विरूद्ध आसाराम बापू को लेकर दिखाए गए कार्यक्रम के मामले में दर्ज प्राथमिकी में उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है। न्यायालय ने याचिका पर शिकायतकर्ता एवं शासकीय अधिवक्ता से दो सप्ताह में जवाब मांगा है।
याचिका पर अदालत फरवरी के अंतिम सप्ताह में सुनवाई करेगी। यह आदेश न्यायमूर्ति डी.पी. सिंह एवं न्यायमूर्ति मो. ताहिर की खंडपीठ ने याची दीपक चौरसिया की याचिका पर दिया है। याची के खिलाफ पिछले 15 दिसम्बर को हरियाणा के गुडग़ांव स्थित थाना पालम बिहार में एक प्राथमिकी संजय पटेल की शिकायत पर दर्ज की गई थी। प्राथमिकी में आरोप था कि टीवी शो सलाखों में आपत्तिजनक क्लिपिंग दिखाई गई जो कानूनन अपराध है। याची के वकील का कथन था कि उसने कार्यक्रम में अभियोजन पक्ष द्वारा आसाराम बापू के खिलाफ जोधपुर न्यायालय में दाखिल केस डायरी के आधार पर कार्यक्रम दिखाया था।
गौरतलब है कि याची के खिलाफ आईपीसी की धारा 469, 471, 120बी आईटी एक की धारा 67 बी तथा धारा 13 सी लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण ऐक्ट 2012 के तहत प्राथमिकी दर्ज है। दर्ज प्राथमिकी को अग्रिम नोएडा को स्थानान्तरित कर दिया गया है।
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