देवरिया से खबर है कि एएनआई तथा आईबीएन7 के पत्रकार संदीप तिवारी व उनके परिवार के तीन सदस्यों पर सदर कोतवाली में फर्जीवाड़ा एवं चार सौ बीसी का मुकदमा दर्ज हुआ है. यह मुकदमा कोर्ट के आदेश के बाद दर्ज किया गया है. मामला उनके चाचा की तरफ से दर्ज कराया गया है. खबर है कि संदीप तिवारी एवं उनके परिजनों के पास एक दुकान थी. यह दुकान इनके चाचा के नाम से दर्ज थी. परन्तु इस दुकान का इस्तेमाल संदीप एवं उनके परिवार के लोग कर रहे थे.
इस दुकान का किराया काफी समय से जिला पंचायत में जमा नहीं किया जा रहा था. कई नोटिसों के बाद जिला पंचायत ने इसकी वसूली के लिए आरसी जारी कर दिया. दुकान संदीप के चाचा के नाम से होने के कारण पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया. इस पर संदीप के चचेरे भाइयों ने कहा कि जब आप दुकान का किराया नहीं दे रहे हैं तो इसे खाली कर दीजिए. हम लोग किराया जमा कर लेंगे. इसके बाद दोनों परिवारों में इस मामले को काफी तनाव रहा.
बताया जा रहा है कि इस तनाव के दौरान ही संदीप अपने पत्रकारीय रसूख का इस्तेमाल करते हुए दुकान को गलत तरीके से अपने परिजनों के नाम कराने की कोशिश में जुटे हुए थे. इसकी भनक किसी तरह इनके चाचा को लग गई. उन्होंने पुलिस से शिकायत की, परन्तु जब वहां भी कोई सुनवाई नहीं हुई तो ये लोग कोर्ट चले गए. कोर्ट के आदेश पर सदर पुलिस ने संदीप तथा उनके परिजनों के खिलाफ आईपीसी की धारा 419, 420, 467 एवं 468 के तहत मामला दर्ज कर लिया.