गुवाहाटी। पूरे देश को झकझोर देने वाले गुवाहटी छेड़छाड़ मामले में शुक्रवार को 11 लोगों को दोषी करार देते हुए अदालत ने उन्हें दो साल की कैद व दो हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। मुख्य आरोपी अमरज्योति कलिता की अगुआई में गत नौ जुलाई को इस घटना को सरेआम अंजाम दिया गया था। मामले में चार लोगों को आरोप मुक्त कर दिया गया है। अदालत ने इस सनसनीखेज मामले में महज पांच माह में अपना फैसला दिया है।
असम के कामरूप जिले के मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट एसपी मोइत्रा की अदालत ने शुक्रवार को मुख्य आरोपी समेत 11 लोगों को आइपीसी की विभिन्न धाराओं के तहत दोषी करार दिया। अदालत ने स्थानीय टीवी चैनल के पत्रकार गौरव ज्योति नियोग समेत चार लोगों को साक्ष्य के अभाव में आरोप मुक्त कर दिया। मालूम हो कि गत नौ जुलाई की रात गुवाहटी के मुख्य मार्ग जीएस रोड पर एक पब के सामने सरेआम एक लड़की के साथ कई लोगों ने छेड़छाड़ करते हुए उसके साथ अमानवीय व्यवहार किया। मौके पर मौजूद गौरव ने घटना की वीडियो क्लिप बनाई और यू-ट्यूब पर लोड कर दिया। मामला सामने आने के बाद देश भर में सनसनी फैल गई।
फुटेज के आधार पर पुलिस ने मुख्य अभियुक्त समेत बीस लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया, लेकिन जांच के बाद 16 लोगों के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया। इस मामले में पत्रकार गौरव पर फुटेज के लिए भीड़ को उकसाने और फिर इस सीन को रिकॉर्ड करवाने का आरोप भी लगा था। उस वजह से उसके चैनल के प्रबंध संपादक को इस्तीफा देना पड़ा था। मामला तूल पकड़ा तो राज्य सरकार ने दो पुलिस अधिकारियों को निलंबित कर दिया व गुवाहाटी के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अपूर्व ज्योति बरुवा का तबादला कर दिया। पुलिस ने पूरी तेजी से काम किया और सारे आरोपियों को गिरफ्तार किया। मामले में आरोप पत्र कामरूप के सीजेएम कोर्ट में दाखिल किया। यह केस को फास्ट ट्रैक कोर्ट में चलाया गया।
आरोप पत्र में 16 लोगों के नाम थे, लेकिन एक आरोपी के किशोर होने की वजह से उसे बाल सुधार गृह को भेज दिया गया। 15 लोगों के खिलाफ सुनवाई चली, जिसमें से 11 को अपराध का दोषी पाया गया। शुक्रवार को जब फैसला सुनाया जा रहा था, तब कलिता अपनी मां की श्राद्ध की वजह से अदालत में मौजूद नहीं था। (जागरण)