Connect with us

Hi, what are you looking for?

No. 1 Indian Media News PortalNo. 1 Indian Media News Portal

सुख-दुख...

Fraud Nirmal Baba (101) : फैसला आने से पहले गिरफ्तार नहीं होंगे निर्मलजीत

अररिया : पूर्णिया के जिला एवं सत्र न्यायाधीश संजय कुमार ने चर्चित निर्मलजीत सिंह नरूला उर्फ निर्मल बाबा की दाखिल अग्रिम जमानत अर्जी पर निर्णय न आने तक उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगा दिया है। न्यायालय ने फारबिसगंज थानाध्यक्ष से उक्त लंबित मामले की केस डायरी भी मांगी है। पूर्णिया के जिला न्यायाधीश श्री कुमार ने उक्त आदेश 26 जून को अपने अररिया में आयोजित कैंप कोर्ट के दौरान सुनाया है।

अररिया : पूर्णिया के जिला एवं सत्र न्यायाधीश संजय कुमार ने चर्चित निर्मलजीत सिंह नरूला उर्फ निर्मल बाबा की दाखिल अग्रिम जमानत अर्जी पर निर्णय न आने तक उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगा दिया है। न्यायालय ने फारबिसगंज थानाध्यक्ष से उक्त लंबित मामले की केस डायरी भी मांगी है। पूर्णिया के जिला न्यायाधीश श्री कुमार ने उक्त आदेश 26 जून को अपने अररिया में आयोजित कैंप कोर्ट के दौरान सुनाया है।

एक लंबित मामले में आरोपी बनाए गए निर्मलजीत सिंह नरूला उर्फ निर्मल बाबा की ओर से इसी साल 15 मई को अग्रिम जमानत अर्जी दाखिल हुआ था। जिसमें एबीपी नंबर 440/12 के तहत जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने मामले की सुनवाई की। कैंप कोर्ट में इस मामले को लेकर वरीय अधिवक्ता देव नारायण सेन, सत्यजीत राय आदि द्वारा जमानत अर्जी पर बहस के दौरान कानून के कई सूक्ष्म पहलुओं की चर्चा की गयी तथा निर्मल बाबा को अग्रिम जमानत के लिये कोर्ट से गुहार लगायी गयी। वहीं लोक अभियोजक एलएन यादव ने केस डायरी की मांग करने की बात रखी।

उल्‍लेखनीय है कि फारबिसगंज के निवासी राकेश कुमार सिंह ने स्थानीय थाने में शिकायत किया था, जिसे पुलिस ने कांड संख्या 154/12 के तहत दर्ज किया था। राकेश ने अपनी तीन हजार आय का उल्लेख निर्मल बाबा का टीवी चैनलों में चलाये जा रहे प्रोग्राम व समागम से प्रभावित होने की बात कही तथा कमाई के दसवां हिस्सा दशवंत में देने से लाभ होने की बात से प्रभावित हुआ। इसी क्रम में राकेश ने फारबिसगंज स्थित पंजाब नेशनल बैंक में तीन किस्तों में कुल एक हजार रुपये दशवंद के रूप में जमा किये, लेकिन इसके बाद भी उन्‍हें कोई लाभ नहीं मिला। इसके बाद राकेश इसे अपने आस्था के साथ खिलवाड़ व ठगी मानते हुए थाने में शिकायत दर्ज कराई।

इसके बाद जांच अधिकारी के अनुरोध तथा प्राप्‍त जांच रिपोर्ट के बाद अररिया के सीजेएम ने वारंट जारी किया। इसके बाद निर्मल बाबा हाई कोर्ट पटना पहुंच गए तथा उनके विरुद्ध जारी वारंट पर निर्धारित समयावधि के लिए स्‍टे आर्डर ले लिया। इसी मामले से संबंधित अग्रिम जमानत अर्जी संख्या 440/12 में डीजे पूर्णिया ने कैंप कोर्ट अररिया में सुनवाई की तथा उक्त जमानत अर्जी पर निर्णय आने तक निर्मल बाबा की गिरफ्तारी पर रोक लगा दिया है। 


फ्राड निर्मल बाबा सीरिज की अन्य खबरों के लिए यहां क्लिक करें- Fraud Nirmal Baba

CosmoQuick: AI Recruitment For Media Jobs
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

… अपनी भड़ास [email protected] पर मेल करें … भड़ास को चंदा देकर इसके संचालन में मदद करने के लिए यहां पढ़ें-  Donate Bhadas … मोबाइल पर भड़ासी खबरें पाने के लिए प्ले स्टोर से Telegram एप्प इंस्टाल करने के बाद यहां क्लिक करें : https://t.me/BhadasMedia  …

Advertisement

You May Also Like

विविध

Arvind Kumar Singh : सुल्ताना डाकू…बीती सदी के शुरूआती सालों का देश का सबसे खतरनाक डाकू, जिससे अंग्रेजी सरकार हिल गयी थी…

विविध

: काशी की नामचीन डाक्टर की दिल दहला देने वाली शैतानी करतूत : पिछले दिनों 17 जून की शाम टीवी चैनल IBN7 पर सिटिजन...

विविध

पहली बार चुनाव हमने 1967 में देखा था. तेरह साल की उम्र में. और अब पहली बार ऐसा चुनाव देख रहे हैं, जो इससे...

विविध

राजस्थान, कांग्रेस और सेक्स. ये तीन शब्द लगता है आपस में अच्छे से घुल मिल गए हैं. भंवरी कांड में ये तीनों शब्द जुड़े...