चेन्नई की एक अदालत ने तमिल पात्रिका जूनियर विकाटन में प्रकाशित एक आलेख को लेकर तमिलनाडु सरकार की ओर से दर्ज मानहानि संबंधी शिकायत पर आलेख के लेखक, पत्रिका के संपादक, प्रिंटर और प्रकाशक के खिलाफ समन जारी किया.
राज्य सरकार ने पिछले सप्ताह ‘जूनियर विकाटन’ के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी. सरकार की तरफ से कहा गया था कि पिछले साल 21 अगस्त को पत्रिका ने विल्लूपूरम जिले में पेरानी रेलवे स्टेशन के समीप हुए बम विस्फोट के मामले में जो आलेख प्रकाशित किया था, उससे मुख्यमंत्री एम करूणानिधि के सार्वजनिक कार्यों के दायित्व संबंधी उनकी छवि को नुकसान पहुंचा था. इस आलेख्ा में मुख्यमंत्री पर दुर्भावनापूर्ण और मानहानि कारक आरोप और आक्षेप लगाए गए थे.
इस मामले की सुनवाई करते हुए प्रधान सत्र न्यायाधीश पी देवदास ने आलेख के लेखक, पत्रिका के संपादक, प्रिंटर और प्रकाशक के खिलाफ नोटिस जारी करने का आदेश दिया. इस मामले की अगली सुनवाई एक फरवरी को की जाएगी.
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