सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा रियलिटी शो बिग बॉस को देर रात ही दिखाए जाने के आदेश के ख़िलाफ़ कलर्स के मालिकान ने कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया है. इस पर सुनवाई करते हुए बॉम्बे हाई कोर्ट ने सूचना और प्रसारण मंत्रालय के आदेश पर स्थगन आदेश दे दिया है. इस मामले की अगली सुनवाई 22 नवंबर को होगी. तब तक बिग बॉस का प्रसारण नौ बजे ही होगा.
मंत्रालय ने ‘बिग बॉस’ प्रसारित कर रहे चैनल ‘कलर्स’ और ‘राखी का इंसाफ़’ प्रसारित करने वाले चैनल ‘इमेजिन टीवी’ को निर्देशित किया था कि यह कार्यक्रम हर उम्र वर्ग के देखने लायक नहीं है. लिहाजा दोनों चैनल इन कार्यक्रमों का प्रसारण रात ग्यारह बजे से सुबह पांच बजे के बीच ही करें. मंत्रालय ने यह भी स्पष्ट आदेश दिया था कि समाचार चैनल भी इन दोनों कार्यक्रमों के अंश रात्रि ग्यारह से सुबह पांच बजे के बीच ही दिखाएं. इसके अलावा दोनों चैनल अपने कार्यक्रमों की शुरुआत में ‘सिर्फ वयस्कों के लिए’ की सूचना चलाएं. इस आदेश के बाद भी कार्यक्रम को नौ बजे प्रसारित करने पर मंत्रालय ने चैनल के अधिकारियों को तलब किया है.
बिग बॉस और राखी का इंसाफ अंग प्रदर्शन और भाषा शैली को लेकर सुर्खियों में रहा है. राखी के इंसाफ में आने वाले एक व्यक्ति ने तो आत्महत्या कर ली थी. कहा गया था कि वह राखी के बर्ताव से आहत था. राष्ट्रीय महिला आयोग ने भी इन दोनों शो में दिखाए जाने वाले कई अंशों पर कड़ी आपत्ति जताई थी.
Comments on “नौ बजे ही प्रसारित होगा ‘बिग बॉस’”
lo itna ho halla ho rha tha.kya natija nikla.ziro.
big boss,rakhi ks insaf ke liye itna ho halla hui lekin paise ne apna kamal dihkhakar is samaj ke logon ko bevkuf bana diya. aise serial kya massage denge.jinko bolana bhi nahi ata.