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सहारा के लिए सर्च वारंट

सहारा की हाउसिंग स्कीम में दो लाख चूना लगने की शिकायत करने वाले एक बुजुर्ग की याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट ने पुलिस को छूट दी है कि इस मामले की जांच के लिए वो सहारा के नोएडा और लखनऊ स्थित आफिसों की तलाशी लेकर आवश्यक दस्तावेजों को अपने कब्जे में ले सकती है। याचिका में बुजुर्ग ने बताया था कि किस तरह उसने सहारा की हाउसिंग स्कीम में निवेश किया और अब न तो उसे फ्लैट दिया जा रहा है और न उसके पैसे वापस दिए जा रहे हैं।
सहारा की हाउसिंग स्कीम में दो लाख चूना लगने की शिकायत करने वाले एक बुजुर्ग की याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट ने पुलिस को छूट दी है कि इस मामले की जांच के लिए वो सहारा के नोएडा और लखनऊ स्थित आफिसों की तलाशी लेकर आवश्यक दस्तावेजों को अपने कब्जे में ले सकती है। याचिका में बुजुर्ग ने बताया था कि किस तरह उसने सहारा की हाउसिंग स्कीम में निवेश किया और अब न तो उसे फ्लैट दिया जा रहा है और न उसके पैसे वापस दिए जा रहे हैं।
बुजुर्ग के कोर्ट जाने के बाद मामले की जांच आर्थिक अपराध शाखा को सौंप दी गई और अब कोर्ट ने बुजुर्ग को न्याय दिलाने के वास्ते कार्रवाई करने के रास्ते पुलिस के सामने खोल दिए हैं। एडीशनल चीफ मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट आलोक अग्रवाल ने अपने आदेश में कहा है कि इस केस में जरूरी दस्तावेजों को सीज करने के लिए सर्च वारंट देने को लेकर मैं संतुष्ट हूं।
ये आदेश उस वक्त आए हैं जब इनवेस्टीगेटिंग आफिसर ने अपनी रिपोर्ट कोर्ट में दायर की है कि चीटिंग का मामला किसी एक के साथ नहीं बल्कि 17 लोगों के साथ है और इन सभी ने ऐसी ही शिकायतें की हैं।
मालूम हो कि सहारा इंडिया ने दो हाउसिंग स्कीम लांच की थी। सहारा स्वर्ण योजना और सहारा रजत योजना। ये दोनों योजनाएं वर्ष 2003 में शुरू की गईं थीं। इसके तहत निवेशकों को देश के 202 शहरों में मकान दिया जाना था। 70 वर्षीय बुजुर्ग दर्शन सिंह ने जो शिकायत दर्ज कराई है उसके मुताबिक उन्होंने सहारा की एक हाउसिंग स्कीम में लगभग दो लाख रुपये निवेश किए पर उन्हें अभी तक फ्लैट नहीं मिला और न ही पैसा वापस किया जा रहा है।
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