वाहन दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण ने एक पत्रकार के परिवार को 14.38 लाख रूपये का मुआवजा देने का आदेश दिया है, जिनकी 2008 में एक कार से ठोकर लगने के बाद मौत हो गई थी.
न्यायाधिकरण के पीठासीन अधिकारी स्वतंत्रकांत शर्मा ने रिलायंस जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड को निर्देश दिया कि वह राशि का भुगतान सतीश त्यागी की पत्नी और उनके बच्चों को करे. अदालत ने त्यागी की पत्नी सरिता, चश्मदीद गवाह राजू के बयानों और मामलों में दर्ज प्राथमिकी पर विचार करते हुए निष्कर्ष दिया कि 30 नवम्बर 2008 को दुर्घटना में त्यागी की मौत हो गई. वाहन लापरवाह तरीके से चलाया जा रहा था. अदालत ने इस बात को भी ध्यान में रखा कि त्यागी हिंदी दैनिक वीर अर्जुन में वरिष्ठ उप संपादक के पद पर स्थायी कर्मचारी के रूप में काम कर रहे थे और उनका वेतन 103078 रूपये था. त्यागी की घटनास्थल पर ही मौत हो गई थी. साभार : जनसत्ता