इंदौर। करोड़ों की धोखाधड़ी में फंसे नवभारत के मालिक प्रफुल्ल माहेश्वरी के परिजनों को हाईकोर्ट की इंदौर बेंच ने राहत दे दी है। उनकी पत्नी श्रीमती ब्रज माहेश्वरी, पुत्र संदीप माहेश्वरी व सुमित माहेश्वरी को हाईकोर्ट से अग्रिम जमानत मिल गई है। उनके वकील अजय गुप्ता ने इसकी पुष्टि की है। बताया जाता है कि इन पर बैंक से 32 करोड़ का लोन लेकर धोखाधड़ी करने का इल्जाम है, जिसकी जांच सीबीआई कर रही है।
संभावित गिरफ्तारी के चलते उन्होंने हाईकोर्ट की इंदौर बेंच में अग्रिम जमानत की अर्जी दायर की थी, जिसे 28 जुलाई को जस्टिस एनके मोदी ने स्वीकार कर लिया है। गौरतलब है कि 25 मई को इंदौर की विशेष अदालत में न्यायाधीश अनुपम श्रीवास्तव ने आरोपियों की अर्जी खारिज कर दी थी। इस मामले में एक अधिकारी आरएच चंद्रमौली ने पूर्व में ही सरेंडर कर दिया था, जिसकी जमानत अर्जी पर 3 अगस्त को सीबीआई कोर्ट में सुनवाई होगी।












amitkumar
August 2, 2011 at 2:33 pm
in maheswaris ko aasani se jamanat mil jana chokanewala nirnay hay aapradiya ko aasani se jamanat mil ne se inkee hoslaafjai hi hogi
imandarlogo kapisa dakaene wolo ko kadi saja ka intjar hai