एक अन्य जानकारी के अनुसार दिनेश मिश्रा को न्यायिक हिरासत में भेजने वाली अदालत पंजाब के मानसा जिले की बुडलाडा सब डिवीजन में स्थित है. इस बुडलाडा में स्थित उप अदालत में रोडवेज के डिप्टी जनरल मैनेजर ने मानहानि याचिका दायर की थी. बात तबकी है जब दिनेश मिश्रा दैनिक भास्कर, पटियाला यूनिट के प्रभारी थे. उस समय लुधियाना की यूनिट लांच नहीं हुई थी.
किसी रिपोर्टर ने रोडवेज से संबंधित एक खबर लिखी जिस पर रोडवेज विभाग ने न सिर्फ आपत्ति की बल्कि रोडवेज के डिप्टी जीएम मामले को अदालत में लेकर चले गए. बुलडाडा की अदालत से रिपोर्टर ने तो अग्रिम जमानत ले ली थी लेकिन दिनेश मिश्रा अखबारी व्यस्तताओं के कारण कोर्ट की पेशी पर जा नहीं पाए. संभवतः छह पेशियों पर दिनेश मिश्रा नहीं पहुंचे. कोर्ट की तरफ से कुर्की और नीलामी की बात होने लगी तो दिनेश को कोर्ट में हाजिर होना पड़ा. सूत्रों का कहना है कि दिनेश मिश्रा ने जमानत के लिए जो अर्जी लगाई, उस पर गलती से दो दिन बाद की तारीख डाल दी. इस पर कोर्ट ने दो दिनों तक के लिए दिनेश को न्यायिक हिरासत में भेज दिया.