इंडस्ट्रियल कोर्ट मुंबई के जस्टिस आरएम मुले ने राजस्थान पत्रिका, मुंबई के रिपोर्टर अजय कुमार बिहारी का मुंबई से बाड़मेर तबादला किए जाने पर फिलहाल रोक लगा दी है। अदालत ने अजय को नियुक्ति पत्र न देने, उनकी सेवा शर्तें ना तय करने और उन्हें बिना वजह बाड़मेर ट्रांसफर करने को अनुचित श्रम पद्धति (अनफेयर लेबर प्रैक्टिस) मानते हुए तबादला रोक दिया है। अदालत ने प्रबंधन की यह दलील खारिज कर दी कि अजय का तबादला एक स्वाभाविक प्रशासनिक फैसला है और उनके साथ 41 अन्य लोगों का भी ट्रांसफर किया गया है।
अदालत ने कहा कि 2003 से अजय लगातार पत्रिका की सेवा में होने के बावजूद उनकी सेवा शर्तें तय करने की प्रबंधन को फुरसत नहीं मिली और अब कांट्रैक्ट साइन करने को मजबूर किया जा रहा था। उनके इनकार के बाद उन्हें बाड़मेर बदनीयती से ट्रांसफर करने की कोशिश हुई। पत्रिका प्रबंधन अजय को बाड़मेर भेजना क्यों जरूरी है, यह सिद्ध नहीं कर पाया। अजय की ओर से एडवोकेट आरडी भट्ट और पत्रिका की ओर से श्रीमती एनआर पटनाकर ने जिरह की।