इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने इंडियन एक्सप्रेस, लखनऊ को गलत खबर प्रकाशित करने को लेकर नोटिस भेजा है। उक्त समाचार पत्र पर माया सरकार के कैबिनेट सेक्रेटरी शशांक शेखर सिंह के कायर्काल को विस्तार दिए जाने संबंधी हाईकोर्ट में दायर जनहित याचिका की सुनवाई की गलत और तथ्यहीन खबर छापने का आरोप है। कोर्ट ने कड़ा रुख अपनाते हुए अखबार को नोटिस भेज दया है।
बताया जा रहा है कि इस खबर की रिपोर्टिंग इंडियन एक्सप्रेस लखनऊ के संवाददाता मोहम्मद अर्शी रफीक ने की थी। पहले टाइम्स आफ इंडिया में काम कर चुके रफीक ने एक साल पहले एक्सप्रेस ज्वाइन किया। गौरतलब है कि माया सरकार ने 31 मई को शशांक शेखर सिंह को दो साल का सेवा विस्तार दिया था। इसको लेकर हाईकोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की गयी थी। इस याचिका पर सुनवाई चल रही है।