हरियाणा के मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा की अध्यक्षता में गुरुवार को यहां हुई मंत्रिमंडल की बैठक में हरियाणा नगरपालिका आऊटडोर विज्ञापन नीति-2010 के प्रारूप को स्वीकृति प्रदान की गई। यह नीति प्रदेश के सभी नगरपालिका क्षेत्रों में लागू होगी और राज्य सरकार के सभी विभागों, बोर्डों और निगमों की भूमि-संपत्तियों को तब तक कवर करेगी जब तक सरकार द्वारा विशेष रूप से छूट नहीं दी जाती।
यह नीति सर्वोच्च न्यायालय और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के लिए पर्यावरण प्रदूषण (रोकथाम एवं नियंत्रण) द्वारा निर्धारित दिशा-निर्देशों के अनुसार तैयार की गई है। आऊटडोर विज्ञापन के लिए यह नीति चलाई गई है, न की राजस्व सृजन के लिए बल्कि कस्बों का अनिवार्य रूप से विकास सुनिश्चित करने के लिए यह नीति चलाई गई है। इस नीति के तहत आऊटडोर विज्ञापन यातायात के लिए हानिकारक नहीं है। साभार : बिजनेस भास्कर