‘चार सौ बीस’ कहने पर हाईकोर्ट ने अखबार पर लगाया जुर्माना : गुवाहाटी हाई कोर्ट ने मानहानि के एक मामले में मेघालय के एक अंग्रेजी अखबार को पांच लाख रुपए की क्षतिपूर्ति देने का आदेश दिया है। छह साल पुराने इस मामले में अखबार ने अपनी एक रिपोर्ट में व्यवसायी को चार सौ बीस कहा था। हाई कोर्ट की शिलांग पीठ के न्यायमूर्ति टी वाईफेई और न्यायमूर्ति ऋषिकेश राय ने कहा कि ‘चार सौ बीस’ शीर्षक के साथ प्रकाशित समाचार सामग्री वादी के आचारण पर गंभीर आरोप लगाती है।
अखबार की तरफ से मामले की पैरवी कर रहे वकील ने अदालत से कहा कि उक्त टिप्पणी महज एक ‘मजाक’ था। इस दलील को खारिज करते हुए अदालत ने कहा कि प्रकाशित समाचार सामग्री को महज इस आधार पर नजरअंदाज नहीं किया जा सकता कि वह हंसी मजाक के तौर लिखा गया था। उसमें आईपीसी की धारा 420 के प्रावधानों का उल्लेख था। याचिककर्ता को षड्यंत्र और धोखाधड़ी के लिए सजा देने की मांग की गई थी। समाचार एजेंसी ‘भाषा’ से साभार