पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह के मीडिया सलाहकार रहे भरत इन्द्र सिंह चहल को बुधवार को पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने अदालत की अवमानना के मामले में सात दिन की सजा सुनाई है। साथ में एक लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है। कोर्ट ने चहल को न्यायिक प्रक्रिया में हस्तक्षेप करने तथा पुलिस जांच में बाधा डालने के मामले में दोषी पाया है।
उन पर पंजाब खेल विभाग के रिकार्ड को 28 मई 2004 अदालत में पेश करने में बाधा डालने का दोषी पाया गया। खेल विभाग की फाइल पुलिस उपाधीक्षकों के प्रत्यक्ष रूप से चुनाव करने के संबंध में थी, जिसमें चहल का बेटा भी शामिल है। जज मेहताब सिंह गिल, सूर्यकांत और जसबीर सिंह की खंडपीठ ने यह फैसला सुनाते हुए आरोपी को अपील करने के लिए 90 दिन का समय दिया है। फैसले की प्रति मिलने के पश्चात दो हफ्तों में जुर्माना की राशि जमा करनी होगी। कोर्ट की अवमानना के मामले में चहल को पिछले साल दोषी पाया था। साभार : नईदुनिया