श्रीगंगानगर (राजस्थान) : पांच-सात नकाबपोश एक अखबार के दफ्तर में अखबार मालिक को डराने, धमकाने और अपहरण करने पहुंच गए। दहेज प्रताडऩा एवं यौन शोषण के आरोप में चल रहे एक प्रकरण में स्वयं को जोड़ते हुए इन लोगों ने अखबार के संपादक को डराया, धमकाया। कार्यालय कर्मचारी व अन्य लोगों के ललकारने पर ये लोग भाग खड़े हुए। उक्त प्रकरण में आज एक स्थानीय अदालत ने विभिन्न संगीन धाराओं में पुलिस को मुकदमा दर्ज करने के आदेश दिए हैं।
उक्त घटना क्षेत्र के प्रमुख समाचार पत्र सांध्य बॉर्डर टाइम्स के रोहित उद्योग कैम्पस स्थित कार्यालय में हुई। सुबह-सुबह जब अखबार के सम्पादक रवि चमडिय़ा कार्यालय में बैठे थे, 5-7 व्यक्ति मुंह ढांपकर कार्यालय में आए। इन लोगों में से एक व्यक्ति ने कहा कि मैं गुरदयालचंद शर्मा हूं। तूने अपने अखबार में मेरी पुत्रवधु द्वारा दर्ज कराए मामले को खूब बढ़ा-चढ़ाकर छापा है। हाइकोर्ट में मेरी जमानत हो गई थी, फिर भी जमानत खारिज होने की खबर दी।
उक्त व्यक्ति की बात सुनकर रवि चमडिय़ा ने कहा कि आप बैठिए, हम आपकी बात छापने को तैयार हैं। आपसे हमारी कोई रंजिश नहीं है। आप अपनी बात लिखकर दे दें। वैसे आपके परिवार पर हुए मुकदमे की खबर सभी अखबारों ने प्रमुखता से छापी है। आपकी जमानत हाईकोर्ट से खारिज होने की खबर सांध्य बार्डर टाइम्स सहित सभी अखबारों में गलत जानकारी मिलने से छपी थी। बाद में सही जानकारी मिलने पर जमानत होने की खबर भी अन्य अखबारों के साथ-साथ हमने भी दिनांक 11.12.09 व 30.12.09 को प्रकाशित कर दी थी।
रवि चमडिय़ा की उक्त बातें सुनकर गुरदयालचंद शर्मा एवं अन्य लोगों ने कहा कि हम तेरा अखबार बंद करा देंगे। हमारे रिश्तेदार कई शहरों में रहते हैं। सभी से मानहानि के मुकदमे करा देंगे। तारीखें भुगतते रह जाओगे। साथ आए अन्य लोगों ने कहा कि यह ज्यादा जुबान लड़ाता है। इसे उठा ले चलो। इसको सबक सिखाएंगे। ऐसे कहते हुए सभी लोगों ने रवि चमडिय़ा के साथ हाथापाई शुरू कर दी। उन लोगों ने स्टूल-कुर्सी आदि इधर-उधर फैंकनी शुरू कर दी। रवि चमडिय़ा, कार्यालय स्टाफ व कुछ लोगों ने ललकारा तो उक्त सभी लोग भाग गए। उक्त प्रकरण में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने कोतवाली पुलिस को 452, 323, 427, 367/511, 149, 120बी भादंसं. की विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज करने के आदेश दिए हैं।
ज्ञात रहे गुरदयालचंद शर्मा चर्चा में रहे इंटीयर डेकोरेटर अजय शर्मा के पिता हैं। अजय शर्मा पर उसकी पत्नी द्वारा दहेज प्रताडऩा, यौन शोषण आदि करने के आरोप हैं। छोटे-बड़े सभी समाचार पत्रों में इस प्रकरण के समाचार प्रमुखता से प्रकाशित हुए हैं। गुरदयालचंद शर्मा की जमानत हाईकोर्ट में हो चुकी है, जबकि अजय शर्मा सहित अन्य आरोपी परिजनों की जमानत अभी तक नहीं हुई है। अजय शर्मा न्यायिक हिरासत में है।