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दुख-दर्द

बिलासपुर के पत्रकारों ने भास्कर पर मुकदमा ठोंका

दैनिक भास्कर, बिलासपुर के चार पत्रकारों ने संस्थान द्वारा जबरन तबादला किए जाने को कोर्ट में चुनौती दी है। ये हैं- शैलेंद्र पांडेय, सुनील शर्मा, रमण किरण और यासीन अंसारी। इन सभी ने 24 दिसंबर को बिलासपुर जिला न्यायालय में सप्तम व्यवहार न्यायाधीश (वर्ग दो) के यहां तबादला रोकने की अर्जी लगाई। कोर्ट ने 30 दिसंबर को मामले पर संज्ञान लेते हुए दैनिक भास्कर, बिलासपुर के शाखा प्रबंधक और डिप्टी एडीटर को आदेश जारी कर प्रकरण के निराकरण होने तक तबादला आदेश क्रियान्वित न करने को कहा है। यह भी आदेश दिया कि प्रतिवादी (संस्थान) इस दौरान वादियों (पत्रकारों) के खिलाफ कोई कार्रवाई (निलंबन अथवा बर्खास्तगी) न करे। साथ ही आवेदन करने पर बिलासपुर स्थित संस्थान के कार्यालय में वादियों को पूर्व पद पर रखने का आदेश भी कोर्ट ने दिया।

<p align="justify">दैनिक भास्कर, बिलासपुर के चार पत्रकारों ने संस्थान द्वारा जबरन तबादला किए जाने को कोर्ट में चुनौती दी है। ये हैं- <strong>शैलेंद्र पांडेय</strong>,<strong> सुनील शर्मा</strong>,<strong> रमण किरण</strong> और <strong>यासीन अंसारी</strong>। इन सभी ने 24 दिसंबर को बिलासपुर जिला न्यायालय में सप्तम व्यवहार न्यायाधीश (वर्ग दो) के यहां तबादला रोकने की अर्जी लगाई। कोर्ट ने 30 दिसंबर को मामले पर संज्ञान लेते हुए दैनिक भास्कर, बिलासपुर के शाखा प्रबंधक और डिप्टी एडीटर को आदेश जारी कर प्रकरण के निराकरण होने तक तबादला आदेश क्रियान्वित न करने को कहा है। यह भी आदेश दिया कि प्रतिवादी (संस्थान) इस दौरान वादियों (पत्रकारों) के खिलाफ कोई कार्रवाई (निलंबन अथवा बर्खास्तगी) न करे। साथ ही आवेदन करने पर बिलासपुर स्थित संस्थान के कार्यालय में वादियों को पूर्व पद पर रखने का आदेश भी कोर्ट ने दिया। </p>

दैनिक भास्कर, बिलासपुर के चार पत्रकारों ने संस्थान द्वारा जबरन तबादला किए जाने को कोर्ट में चुनौती दी है। ये हैं- शैलेंद्र पांडेय, सुनील शर्मा, रमण किरण और यासीन अंसारी। इन सभी ने 24 दिसंबर को बिलासपुर जिला न्यायालय में सप्तम व्यवहार न्यायाधीश (वर्ग दो) के यहां तबादला रोकने की अर्जी लगाई। कोर्ट ने 30 दिसंबर को मामले पर संज्ञान लेते हुए दैनिक भास्कर, बिलासपुर के शाखा प्रबंधक और डिप्टी एडीटर को आदेश जारी कर प्रकरण के निराकरण होने तक तबादला आदेश क्रियान्वित न करने को कहा है। यह भी आदेश दिया कि प्रतिवादी (संस्थान) इस दौरान वादियों (पत्रकारों) के खिलाफ कोई कार्रवाई (निलंबन अथवा बर्खास्तगी) न करे। साथ ही आवेदन करने पर बिलासपुर स्थित संस्थान के कार्यालय में वादियों को पूर्व पद पर रखने का आदेश भी कोर्ट ने दिया।

खबर है कि कोर्ट के आदेश के बाद चारों मीडियाकर्मियों ने 2 जनवरी, 2009 को दैनिक भास्कर, बिलासपुर में ज्वाइन कर लिया है। मामले की अगली सुनवाई 9 जनवरी 2009 को होनी है। इन चारों पत्रकारों के नक्शे कदम पर चलते हुए टर्मिनेट किए गए पत्रकार शरद पांडे भी दैनिक भास्कर प्रबंधन के खिलाफ कोर्ट में पहुंच गए हैं। उन्होंने खुद को नौकरी से जबर्दस्ती हटाए जाने के खिलाफ माननीय न्यायालय से न्याय की अपील की है। ज्ञात हो कि पूरे देश में विभिन्न मीडिया हाउसों से सैकड़ों पत्रकारों को मंदी-कास्ट कटिंग के नाम पर बाहर करने की जो कार्यवाही चल रही है, उसके खिलाफ सिर्फ बिलासपुर के ही पत्रकारों ने लड़ाई की पहल की है। 

इस बारे में भड़ास4मीडिया पर पहले भी खबरें प्रकाशित हो चुकी है। दैनिक भास्कर, बिलासपुर में छंटनी एवं जबरन तबादले के खिलाफ दिसंबर के दूसरे हफ्ते में यहां के सात पत्रकार शैलेंद्र पांडेय, शरद पांडेय, पारस पाठक, सुनील शर्मा, यासीन अंसारी, योगेश्वर और मनोज व्यास सामूहिक अवकाश पर चले गए। इसके बाद प्रबंधन ने इनमें से दो पत्रकारों शरद पांडे और मनोज व्यास को टर्मिनेट कर दिया। दो अन्य पत्रकारों योगेश्वर शर्मा एवं पारस पाठक ने संस्थान के स्थानांतरण आदेश को स्वीकार करते हुए क्रमशः अंबिकापुर और जांजगीर-चांपा में ज्वाइन कर लिया। एक अन्य मनोज व्यास ने रायपुर में दूसरे अखबार को ज्वाइन कर लिया। कोर्ट गए पत्रकारों में से एक ने भड़ास4मीडिया प्रतिनिधि से कहा कि हम लोग प्रबंधन के गलत तरीके और जोर-जबर्दस्ती स्थानांतरण करने की कार्यवाही के खिलाफ आखिरी दम तक लड़ेंगे।

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