जयपुर। एसीजेएम (क्रम-आठ) अदालत ने पूर्व विधायक संयम लोढा के परिवाद पर प्रसंज्ञान लेते हुए ईटीवी न्यूज चैनल के प्रभारी जगदीश चन्द्र सहित तीन जनों को जमानती वारंट से तलब किया है। परिवाद में गलत खबरें प्रसारित कर पांच लाख रूपए मांगे जाने का आरोप लगाया गया है।
परिवाद में ईटीवी के जालौर संवाददाता हरिपाल सिंह व सिरोही की शिवगंज नगरपालिका के पार्षद अशोक कुमार को भी आरोपी बनाया गया है। इसमें कहा गया है कि आरोपियों ने परिवादी की प्रतिष्ठा को आघात पहंुचाने के लिए भय दिखाकर आपराधिक षड़यंत्र रचा।
परिवादी के खिलाफ पांच लाख रूपए के लिए गलत खबर प्रसारित की, जिसमें नगरपालिका अध्यक्ष व संयम लोढा के इशारे पर अतिक्रमण किए जाने की बात कही गई। इसके बाद 22 मई को अशोक व हरिपाल सिंह परिवादी के घर आए और उनसे पांच लाख रूपए मांगे। रूपए नहीं देने पर और खबरें चलाने की धमकी दी। परिवाद के साथ संयम लोढा ने एक सीडी भी पेश की है, जिसमें उनके खिलाफ प्रसारित खबर की रिकॉर्डिग है। साभार : पत्रिका