सुधीर चौधरी को एक और झटका, अदालत ने याचिका खारिज की

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नई दिल्ली : दिल्ली की एक अदालत ने जी न्‍यूज के संपादक सुधीर चौधरी की उस याचिका को खारिज कर दिया है, जिसमें कांग्रेस सांसद नवीन जिंदल की कंपनी द्वारा उनके खिलाफ दायर मानहानि याचिका और 100 करोड़ रुपए वसूली करने के प्रयास के मामले को एक साथ करने का अनुरोध किया गया है।

मुख्य मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट संजय खनगवाल ने आवेदन को खारिज करते हुए कहा कि यह स्वीकार करने योग्य नहीं है। अदालत ने कहा, मौजूदा मामले में, स्थिति भिन्न है क्योंकि इस चरण में अपराध और आरोपी के बारे में कोई स्पष्टता नहीं है। अदालत ने कहा कि अभी इस नतीजे पर पहुंचना जल्दबाजी होगी। इस पहलू पर विचार करने के लिए अध्याय 17 के संदर्भ में आरोप तय होने के बाद का चरण उचित होगा।

संपादक ने इस आधार पर वसूली मामले और मानहानि मामले को एक साथ करने का अनुरोध किया था कि दोनों मामलों में आरोपों का विषय एक ही है और एक समान आरोपों के आधार पर कथित अपराध को अंजाम देने की अवधि भी टकरा रही हैं। दिल्ली पुलिस ने याचिका का विरोध करते हुए कहा था कि इसका मकसद शिकायत के मामले की कार्यवाही में देर करना है और चौधरी गुप्त अभिप्रायों के लिए देर करने की रणनीति अपना रहे हैं।

इससे पहले कोयला घोटाले में जिंदल की कंपनी के खिलाफ मानहानिकारक खबरें प्रसारित कर कथित रूप से धन ऐंठने के लिए जी समूह के अध्यक्ष सुभाष चंद्र, जी के संपादकों सुधीर चौधरी और समीर अहलूवालिया के खिलाफ पुलिस ने आरोप लगाए थे।अदालत ने पुलिस को मामले में आगे जांच करने का निर्देश दिया था। (पंके)

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