सुधीर चौधरी को कोर्ट में झटका, जिंदल के खिलाफ मानहानि का मुकदमा खारिज

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: जिंदल से जुड़े कार्यक्रमों में एनबीए की गाइड लाइन अनुसरण करने का निर्देश : नयी दिल्ली : राजधानी की एक निचली अदालत ने कांग्रेस सांसद एवं उद्योगपति नवीन जिंदल के खिलाफ जी न्यूज के संपादक एवं बिजनेस हेड सुधीर चौधरी की मानहानि याचिका खारिज कर दी है.

पटियाला हाऊस अदालत के न्यायाधीश धीरज मित्तल ने श्री चौधरी द्वारा दायर मानहानि के मुकदमे को निरस्‍त कर दिया, जिसमें आरोप लगाया गया था कि श्री जिंदल समेत 17 लोगों ने अक्टूबर 2012 में आयोजित एक संवाददाता सम्‍मेलन में उनका अपमान किया था.
      
न्यायालय ने कहा कि जिंदल स्टील एवं पावर लिमिटेड (जेपीएसएल) द्वारा आयोजित प्रेस वार्ता में दिए गए वक्तव्य शिकायतकर्ता की प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचाने की आपराधिक मंशा अथवा सोची समझी रणनीति का हिस्सा कतई नहीं थे. न्यायालय ने कहा कि अभियोजन पक्ष के साक्ष्यों और दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद यह निष्कर्ष निकलता है कि श्री जिंदल सहित सभी आरोपी व्यक्तियों के खिलाफ मानहानि का अपराध साबित नहीं होता है. इस प्रकार मौजूदा शिकायत निरस्त की जाती है.

इस बीच एक अन्य मामले में दिल्ली उच्च न्यायालय ने जी न्यूज को श्री जिंदल या उनकी कंपनी से संबंधित कार्यक्रमों के प्रसारण में न्यूज ब्रॉडमास्टर्स एसोसिएशन (एनबीए) के दिशा-निर्देशों का अनुसरण करने का निर्देश दिया.

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